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टूलकिट केस : आरोपी पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को मिली जमानत

Desk by Desk
23/02/2021
in Main Slider, कर्नाटक, क्राइम, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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दिशा रवि Disha Ravi

दिशा रवि

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट  दिशा रवि को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी। जिसमें एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह महज एक ‘टूलकिट’ नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करना था। दिशा ने वॉट्सऐप पर हुई चैट मिटा दी थी, वह कानूनी कार्रवाई से वाकिफ थी। इससे यह जाहिर होता है कि ‘टूलकिट’ के पीछे नापाक मंसूबा था।

Toolkit case: Session Court of Patiala House Court allows the bail plea of Disha Ravi; Additional Session Judge Dharmender Rana grants bail to her on furnishing a bail bond of Rs 100,000 with two surety in like amount.

— ANI (@ANI) February 23, 2021

शनिवार को हुई सुनवाई में पुलिस ने कहा कि दिशा रवि भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश के भारतीय चैप्टर का हिस्सा थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 11 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी।

 

पुलिस के मुताबिक, किसी तरह यह टूलकिट सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पब्लिक डोमेन में ये सर्च में था। उसी को हटाने की साजिश बनाई गई और प्रदर्शन किया गया।

Tags: disha raviPatiala House Courttoolkit casewhatsapp chattटूलकिट केसदिशा रविपटियाला हाउस कोर्टवॉट्सऐप चैट
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