• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

न्यायालय के आदेश के बाद दो पुलिसकर्मी लाइनहाजिर

Writer D by Writer D
30/09/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, गोंडा
0
line hajir

line hajir

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद गुरुद्वारा सहित रिहायशी मकान पर मनकापुर पुलिस द्वारा कब्जा कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा कोतवाल और निरीक्षक को तत्काल गैर जनपद स्थानांतरित करने के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को लाइन हाजिर (Line Hajir)  कर दिया ।

पीड़िता गुरुबचन कौर के अनुसार वह और उनके पुत्र अमरजीत सिंह व स्वर्णपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनका मनकापुर बाजार में एक मकान व गुरुद्वारा है। इस पर विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय में गुरुबचन कौर बनाम कुलवंत कौर आदि के नाम वाद दायर था। मामले में 17 जुलाई 2023 को न्यायालय ने स्थगनादेश पारित किया। लेकिन गत 15 सितंबर को मनकापुर कोतवाली में तैनात अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आ धमके और मकान व गुरुद्वारा खाली करने को कहा।

उसके दूसरे दिन आरोपी कुलवंत करीब पचास लोगों के साथ घर में घुस मकान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। पीड़ित गुरुबचन के मुताबिक इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की तो कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने पीड़िता के बेटों को जेल भेजने की बात कहकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल मिली शिकायत पर ने कोतवाल सुधीर कुमार सिंह व अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय की भूमिका की जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक को आदेश दिया। जांच में दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गये। इसी आधार को संज्ञान में लेकर पीड़िता गुरुबचन कौर की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने मनकापुर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह व अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय को तत्काल गोंडा जिले से हटाकर किसी अन्य जिले में तैनात करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित कर दी।

एसपी मित्तल ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर (Line Hajir) कर गैरजनपद स्थानांतरण के लिये उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है।

Tags: crime newsgonda news
Previous Post

रामगंगा नदी में दो डूबे, एक लापता

Next Post

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मौसम आपदाओं से निपटने के लिए यूपी में मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली

23/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री योगी

23/05/2026
Cow Protection
उत्तर प्रदेश

राष्ट्रशक्ति और आर्थिक समृद्धि का नया मॉडल बन रहा गो संरक्षण

22/05/2026
CM Yogi
Main Slider

सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

22/05/2026
CM Yogi
Main Slider

बहन-बेटियों के साथ इज्जत से पेश आओ, वरना अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे : योगी आदित्यनाथ

22/05/2026
Next Post
Life Imprisonment

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें

By-Elections

UP By-Elections: 9 जिलों में लागू हुई आचार संहिता, इस दिन होंगे मतदान

16/10/2024
Swachch Dhabas

यूपी के स्वच्छ ढाबों को मिलेगी स्टार रैंकिंग

06/01/2023
cm yogi

बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जाए : सीएम योगी

15/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version