• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

UGC : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना परीक्षा पास नहीं होंगे छात्र

Desk by Desk
28/08/2020
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, शिक्षा
0
UGC

UGC : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना परीक्षा पास नहीं होंगे छात्र

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छह जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशानिर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे।

अदालत ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। अदालत ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।

Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS

— ANI (@ANI) August 28, 2020

इटली के उस होटल की तस्वीरें वायरल, जिसे रिया चक्रवर्ती ने बताया है भूतिया

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये छात्रों के भविष्य का मामला है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षा के मानदंडों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इस मामले में छात्रों की तरफ से अदालत में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव पेश हुए।

फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बिना छात्रों को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी।

Tags: 24ghante online.comCOVID-19final term examhearing on FridayNational newsSupreme CourtUGCUniversity Grants Commissionकोवि़ड-19यूजीसीसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

रिया चक्रवर्ती ने निर्माता-निर्देशक महेश भट्ट के साथ रिश्ते को लेकर की ये बात

Next Post

फ्रांस से आए 5 राफेल, 10 सितंबर को राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होंगे वायुसेना में शामिल

Desk

Desk

Related Posts

CM Nayab Saini
राष्ट्रीय

हर अग्निवीर को पक्की नौकरी देने की तैयारी, CM सैनी ने विभागों से मांगी रिक्तियों की सूची

09/10/2026
पंजाब

CJP की B-टीम’ के आरोपों पर CM मान का पलटवार, 140 करोड़ भारतीयों को बताया अपनी A-टीम

09/10/2026
Main Slider

Delhi Train Cancelled:10 अक्टूबर को दिल्ली की 28 ट्रेनें रद्द, सफर से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट

09/10/2026
CM Nayab Saini
राष्ट्रीय

हरियाणा में धान-बाजरा खरीद तेज करने के निर्देश, CM सैनी ने अधिकारियों को चेताया

09/10/2026
राष्ट्रीय

नायब सैनी सरकार के 2 साल पूरे, 17 अक्टूबर को पेश होगा रिपोर्ट कार्ड

09/10/2026
Next Post
फाइटर जेट राफेल

फ्रांस से आए 5 राफेल, 10 सितंबर को राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होंगे वायुसेना में शामिल

यह भी पढ़ें

Imprisonment

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

17/02/2023

PM मोदी ने किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, बोले- कुशीनगर प्रेरणा-आस्था का केंद्र

20/10/2021
Budh Dev

बुधदेव 2 अप्रैल को मेष राशि में होंगे वक्री, राशि के अनुसार करें ये उपाय

28/03/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version