• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

संजय रॉय की फांसी की मांग पर पीड़िता के माता-पिता का यू टर्न, हाईकोर्ट में कही हैरान करने वाली बात

Writer D by Writer D
27/01/2025
in क्राइम, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। कोलकाता रेप-मर्डर केस (RG Kar Rape Murder Case) में पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट के माता-पिता दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को अब फांसी की सजा देने के खिलाफ हैं। पीड़िता के माता-पिता की वकील गार्गी गोस्वामी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उनका कहना है कि हमारी बेटी की जान गई, इसका यह मतलब नहीं कि संजय की जान भी जाए।

सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को 20 जनवरी को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई थी। उसी दिन माता-पिता ने भी कहा था कि वे दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे। ​​​​​उधर, कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को CBI और बंगाल सरकार की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों ने दोषी संजय को फांसी की सजा की देने की अपील की है।

बंगाल सरकार की याचिका का CBI ने किया विरोध

हाईकोर्ट में जस्टिस देबांगशु बसक और जस्टिस मो. शब्बार राशिदी की बेंच के सामने CBI के वकील ने बंगाल सरकार के याचिका दाखिल करने के अधिकार का विरोध किया। CBI के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि बंगाल सरकार के पास याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसी CBI थी, एजेंसी के पास ही यह अधिकार है कि वो सजा पर्याप्त न होने के आधार पर याचिका दाखिल करे। CBI ने ट्रायल कोर्ट के सामने भी फांसी की सजा देने की अपील की थी।

शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की

बंगाल सरकार के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन एजेंसी, फैमिली, दोषी के अलावा राज्य भी सजा को लेकर अपील कर सकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) केस की जांच कर रही थी। 13 अगस्त 2024 को यह केस CBI को सौंपा गया।

मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं

सियालदह कोर्ट (Sealdah Court)  ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। जस्टिस अनिर्बान दास ने घटना के 164वें दिन सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया था। दास ने फैसले में कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता इसलिए फांसी नहीं दी गई है। CBI और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी।

Tags: crime newsKolkata newsNational newsrg kar hospital rape-murder case
Previous Post

एक साथ हों लोकसभा-विधानसभा चुनाव: पीएम मोदी

Next Post

अनुशासन, निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण ही यथार्थ राष्ट्रप्रेम : अनुज झा

Writer D

Writer D

Related Posts

Road Accident
क्राइम

काल बनी रफ्तार: AAP नेता सहित 5 ने गंवाई जान, टक्कर इतनी भीषण कि परखच्चे उड़े

06/06/2026
Cockroach Janata Party
Main Slider

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन, CJP फाउंडर ने की ये खास अपील

06/06/2026
Firojpur Road Accident
क्राइम

पंजाब: फिरोजपुर में सडक़ हादसा, 8 की मौत 12 घायल

06/06/2026
Massive fire at Haldwani's Amazon store
Main Slider

हल्द्वानी के अमेजन स्टोर में भीषण आग, दो कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

06/06/2026
CM Dhami
राजनीति

खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने सुनी जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश

05/06/2026
Next Post
Anuj Jha administered the oath of the Preamble of the Constitution

अनुशासन, निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण ही यथार्थ राष्ट्रप्रेम : अनुज झा

यह भी पढ़ें

अखिलेश यादव akhilesh yadav

हाथरस गैंगरेप मामले पर अखिलेश ने योगी सरकार पर लगाया ये गंभीर आरोप

01/10/2020
kal bhairav kashi

काल भैरव जयंती के दिन करें ये 5 उपाय

03/12/2020
rape

ATS ने किया असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश, छह आरोपी गिरफ्तार

13/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version