नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अभी कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध और नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है।
Supreme Court bench headed by Chief Justice of India while hearing pleas challenging the constitutional validity of the three farms laws says that it will not decide the validity of the laws as of now pic.twitter.com/Es6G1Zl6rZ
— ANI (@ANI) December 17, 2020
सीजेआई ने कहा कि हम कानूनों के विरोध में मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं उठाते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं, वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए।
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