• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बालिग होने पर अपनी इच्छा से जी सकते है जीवन : हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
28/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बालिग होने पर लोग अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। न्यायालय ने एटा जिले की एक युवती द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने को जायज ठहराया है। उन्होंने व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने 18 दिसंबर को दिए एक फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता शिखा हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के मुताबिक बालिग हो चुकी है, उसे अपनी इच्छा और शर्तों पर जीवन जीने का हक है। उसने अपने पति सलमान उर्फ करण के साथ जीवन जीने की इच्छा जताई है इसलिए वह आगे बढ़ने को स्वतंत्र है।

बता दें कि एटा जिले के कोतवाली देहात पुलिस थाने में 27 सितंबर को सलमान उर्फ करण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है।

प्रेम संबंधों में बाधा बने पति को प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट, नर्स गिरफ्तार

इससे पूर्व एटा जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 दिसंबर के अपने आदेश में शिखा को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था जिसने 8 दिसंबर को शिखा को उसकी इच्छा के बगैर उसके मां-बाप को सौंप दिया।

अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाल कल्याण समिति की कार्रवाई में कानूनी प्रावधानों के उपयोग में खामी देखी गई। उल्लेखनीय है कि अदालत के निर्देश पर शिखा को पेश किया गया जिसने बताया कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के मुताबिक उसकी जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1999 है और वह बालिग है।

Tags: Allahabad High CourtHigh Courtup newsup news in hindi
Previous Post

डाक विभाग ने माफिया के नाम पर जारी किए डाक टिकट, डाक सहायक निलंबित

Next Post

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने क्रिसमस संदेश में दीपावली, वैशाखी, ईद का जिक्र किया

Writer D

Writer D

Related Posts

Plastic Bottles
Main Slider

प्लास्टिक की पुरानी बोतल से करें घर की सजावट, हर कोई करेगा तारीफ

02/08/2026
Cow
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से निकला गो सेवा के साथ रोजगार का नया रास्ता

01/08/2026
Mukhyamantri Shikshak Cashless Medical Scheme
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को मिली रिकॉर्ड रफ्तार, 42% शिक्षक-कार्मिकों की पूरी हुई ई-केवाईसी

01/08/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

मत्स्य पालन को गति देने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश : केशव मौर्य

01/08/2026
rooftop solar plants
उत्तर प्रदेश

रूफटॉप सोलर ऊर्जाः देश में लखनऊ का पहला स्थान, शीर्ष 100 में उत्तर प्रदेश के 17 जनपद

01/08/2026
Next Post
elizabeth

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने क्रिसमस संदेश में दीपावली, वैशाखी, ईद का जिक्र किया

यह भी पढ़ें

anurag thakur

अखिलेश के चार यार गुंडा अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार : अनुराग ठाकुर

22/02/2022
bird flu

जापान में तेजी से फैल रहा बर्ड फ्लू, चीबा प्रांत में की जाएगी 11 लाख मुर्गियों की हत्‍या

24/12/2020
Sexual Ability

ज़िन्दगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी है ये करना

22/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version