नई दिल्ली| अगर आप पेंशनर हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है । केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 67 लाख पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कई तरह के विकल्प दिए हैं। अब आप अपने घर के नजदीकी पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। आप इन तरीकों से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) के सभी पेंशनधारकों को पेंशन पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जिंदा होने का प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करना पड़ता है। हालांकि, कोरोना के कारण इस साल सरकार ने इस बार इसकी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है।
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ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएफ पेंशनधारक अब उन बैंक शाखाओं और निकटतम डाकघरों में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जहां से वे पेंशन ले रहे हैं।
इसके अलावा सामान्य सेवा केंद्र (Common Service Centre) में भी जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ईपीएफ पेंशनधारक उमंग ऐप के जरिए भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।