आजमगढ़। जिले के दीवानी न्यायालय की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री अनीता ने गांधी आश्रम में गबन के लगभग चालीस साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) तथा दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता के अनुसार महाराजगंज गांधी आश्रम के तहत एक उपकेंद्र में दीप नारायन पांडेय निवासी अजोरपुर थाना केराकत जिला जौनपुर की व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति थी। अप्रैल 1983 से अप्रैल 1984 के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा तैयार करते समय जब सामानों का मिलान किया गया पाया गया कि दीपनारायन ने लगभग 18 हजार रुपए का गबन किया है।
इस संबंध में महाराजगंज गांधी आश्रम के मुख्य प्रबंधक राम सकल सिंह ने महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी दीपनारायन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता तथा बृजेश तिवारी ने राम सकलएराम , जय हिंद मौर्य, दीनदयाल, श्रीधर तथा अनिल को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपनारायन को तीन साल के सश्रम कारावास (Imprisonment) तथा दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी।