• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों हटाई जाएंगी

Desk by Desk
03/09/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
Supreme Court ordered removal of 48 thousand slums

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों हटाई जाएंगी

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा।

राजनीति में कभी भी प्रवेश कर सकता हूं, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं – सोनू सूद

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एम सी मेहता मामले में पारित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 1985 के बाद से दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर आदेश जारी करती रहती है।  रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण हैं जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ यह बहुत ज़्यादा है जो कि क़रीब 48000 झुग्गियां है।

पीएम मोदी के अकाउंट हैक को लेकर मीमर्स ने ली चुटकी, बोले PUBG बैन करने कि सजा है

रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था जिसके तहत इन झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन किया था लेकिन राजनैतिक दख़लंदाज़ी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है। रेलवे ने कहा कि इसमें काफ़ी अतिक्रमण तो रेलवे के सुरक्षा ज़ोन में है जो कि बेहद चिंताजनक है।

भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना पॉजिटिव, एसजीपीजीआई में भर्ती

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ये झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीक़े से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा ज़ोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए, जो कि तीन महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनैतिक दबाव और दख़लंदाज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Tags: railwayRailwaysslumSlumsSupreme Court
Previous Post

गुरुग्राम: बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, शराब ठेकेदार की मौके पर मौत

Next Post

‘इंडियाज़ बेस्ट डांसर’ के सेट पर कोरोना ने ली एंट्री, 7 लोग निकले पॉजिटिव, मचा हड़कंप

Desk

Desk

Related Posts

stuffed bell peppers
फैशन/शैली

चाय का स्वाद बढ़ा देगी मिर्च की ये चटपटी रेसिपी

12/10/2025
Paneer
Main Slider

इस सब्जी से घर पर बनाएं पनीर, बनाने में आसान और स्वाद भी लाजवाब

12/10/2025
Unwanted hair
Main Slider

अनचाहे बालों से पाना चाहती हैं छुटकारा, आजमाएं ये फेशियल

12/10/2025
Galgal Pickle
Main Slider

खाने का जायका बढ़ा देगा ये चटपटा अचार, नोट करें उत्तराखंड की टेस्टी रेसिपी

12/10/2025
Ahoi Ashtami
धर्म

संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत, जानें पूजा-विधि

12/10/2025
Next Post
इंडियाज़ बेस्ट डांसर

‘इंडियाज़ बेस्ट डांसर’ के सेट पर कोरोना ने ली एंट्री, 7 लोग निकले पॉजिटिव, मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें

Life Imprisonment

किशोरी की हत्या की दोषी सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा

12/12/2021
cm yogi

हर जरूरतमंद का होगा अपना पक्का मकान : मुख्यमंत्री

04/06/2023
SS Sandhu

मुख्य सचिव ने जोशीमठ भू धंसाव क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण

08/01/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version