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त्यौहारों पर सुरक्षा को लेकर DGP ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन

Desk by Desk
12/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, लखनऊ
0
SOP realeased

DGP ने जारी की गाइडलाइन

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आगामी त्यौहार दुर्गापूजा, नवरात्रि और रामलीला, बारावफात, दिपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस आदि को देखते डीजीपी ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये जाने के निर्देश दिये हैं।

पुलिस प्रमुख हितेश चन्द्र अवस्थी ने इस सांंध में अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्यौहार विषयक गतिवधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी। प्रत्येक गतिविधियों के संचालन में (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, आदि) की पूर्व योजना सभी समन्धित कमेटियों, संगठन, व्यक्तियों के साथ बैठक कर तैयार कर ली जाए।

उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैन पावर (मानव शक्ति)तैनात किये जाय तथा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व उप्र शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन किया जाय। कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ आदि के लिए आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेस कवर्स, मास्क, हैण्ड सेनेटाइजर, सााुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क के लिए वालंटियर्स की तैनाती की जाय। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग अलग एवं यथा सम्भव एक से अधिक रास्ते बनाये जाएं।

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कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त(गोला)चिन्हांकन किया जाय। प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाय। शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (सीसीटीवी )स्थापित किये जाने के समन्ध में विचार कर लिया जाय।

डीजीपी ने कहा कि ऐसे सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधार भूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों की निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग करने की योजना ाना ली जाय। मूर्तियों के स्थापना, विसर्जन, रामलीला के समन्ध मेंं भारत सरकार एवं उप्र शासन द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निदेर्शों का अक्षरश: अनुपालन कराते हुये कार्यवाही किया जाय।

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सभी जनपदों में प्रत्येक आयोजन स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार हेतु पीए स्टिम का उपयोग किया जाय। किसी भी कार्यक्रम जैसे जयन्ती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन, जागरण,  रामलीला, प्रदर्शनी, रैली, जुलूस आदि के लिये कमिश्नरेट नोयडा एवं लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।

Tags: Content ZoneDGP Hitesh Chandra AwasthiDGP of Uttar PradeshGuidelines on Festivals issuedउत्तर प्रदेश के डीजीपीकन्टेनमेन्ट जोनडीजीपी हितेश चन्द्र अवस्थीत्योहारों पर गाइडलाइन जारी
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