• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मासूम से हैवानियत के दोषी को आखरी सांस तक सजा, कोर्ट ने कहा- राक्षस….

Desk by Desk
17/10/2020
in Main Slider, आगरा, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

आगरा के बल्केश्वर क्षेत्र में 15 अक्तूबर 2019 को दो साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी पाए गए होरी लाल उर्फ नरेश (28) को शुक्रवार को आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) वीके जायसवाल ने उस पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। उसके घर शिकायत लेकर पहुंचे बच्ची के पिता को धमकी देने के दोषी उसके बड़े भाई नारायण सिंह को चार साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने बताया कि जूता कारीगर नरेश बच्ची को शाम सात बजे उसके घर से यह कहकर ले गया था कि खिलाने लिए ले जा रहा है। बच्ची के पिता से उसकी जान पहचान थी, इसलिए घर में आना जाना था। वह जब पौने आठ बजे उसे छोड़कर गया तो बच्ची लहूलुहान थी और रो रही थी। मां ने इस बारे में पति को बताया तो वह शिकायत लेकर नरेश के घर पहुंचा।

बलिया गोलीकांड : मुख्यारोपी धीरेन्द्र प्रताप पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया

उसके भाई नारायण सिंह ने उसे धमकी दी कि चुपचाप चला जा, अगर पुलिस से शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। अगले दिन 16 अक्तूबर को बच्ची के पिता ने न्यू आगरा थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद ही पुलिस ने नरेश और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। विमलेश आनंद ने बताया कि उन्होंने अभियुक्त के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

जज ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की है कि दो साल की बच्ची खिलौने की तरह है, उसके साथ दुष्कर्म की कोई सोच भी कैसे सकता है। अभियुक्त के दुष्कृत्य से पूरा समाज शर्मसार हुआ है। यह राक्षसी प्रवृति का व्यक्ति है, उसे समाज के बीच रहने का अधिकार नहीं है।

दिल्ली में ‘मिस्टर 15 परसेंट’ किसे कहते हैं, यह पूरी दुनिया जानती है : शिवराज

एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि इस मामले में तीन दिन के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। गवाही में देरी नहीं हुई। इसी की नताजी है कि एक साल में ही सजा सुना दी गई।

नरेश की शादी भाई नारायण सिंह की साली से तय हो चुकी है। वह इसकी तैयारी कर रहा था। नारायण सिंह की शादी 30 जून को हुई है। सजा सुनाए जाते वक्त उसकी पत्नी और मां कोर्ट में मौजूद रही।

Tags: 24ghante online.comagra crime newsagra newsConvicted from innocent innocent to last breathcrime 24ghante online.comcrime news in hindirapeRAPE CASEदुष्कर्म की सजा
Previous Post

बलिया गोलीकांड : मुख्यारोपी धीरेन्द्र प्रताप पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया

Next Post

सीतापुर : पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, पुलिस महकमे में हड़कंप

Desk

Desk

Related Posts

monsoon
Main Slider

मानसून के स्वागत की ऐसे करें तैयारी, हर कोई हो जाएगा इंप्रेस

01/06/2026
Niti Extreme Ultra Run
Main Slider

नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन : फिट इंडिया और सीमांत पर्यटन को नई उड़ान देने की पहल

31/05/2026
Main Slider

मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के 134 वें संस्करण को सुना

31/05/2026
Pimples
Main Slider

मुहांसों में करें इस लकड़ी का इस्तेमाल, आजमाते ही दिखेगा असर

31/05/2026
Masala Macaroni
Main Slider

टिफिन में पैक करें ये डिश, बच्चों को चेहरे पर आएगी मुस्कान

31/05/2026
Next Post
Murder

सीतापुर : पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, पुलिस महकमे में हड़कंप

यह भी पढ़ें

female human bomb

महिला मानव बम बनाने की तैयारी में थे आतंकी, ATS के हत्थे चढ़ने से पहले हुईं फरार

14/07/2021
अखिलेश यादव akhilesh yadav

युवा विरोधी कदम उठाकर भाजपा ने अपना असली चेहरा दिखाया : अखिलेश

14/09/2020
Nikay Chunav

यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के लिए SC पहुंची योगी सरकार, SLP दायर

29/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version