• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

योगी कैबिनेट ने लव जिहाद अध्यादेश को दी मंजूरी, किया उल्लंघन ये होगी सजा

Desk by Desk
24/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, राजनीति, राष्ट्रीय, लखनऊ
0
कोरोना के खिलाफ सतर्कता Vigilance against Corona

कोरोना के खिलाफ सतर्कता

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद को लेकर आखिरकार बड़ा फैसला ले ही लिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब बलपूर्वक, उत्पीड़न, प्रलोभन या किसी कपट के जरिए किया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा।

इसके लिए 1 साल से 5 साल तक की सजा और कम से कम 15 हजार रुपये का जुर्माना होगा। अव्यस्क महिलाओं, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की महिला के संबंध में कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा होगी। जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी। जुर्माना 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा।

लगातार 6 दिन में 53 प्रतिशत लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में आई गिरावट

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। कानून बनने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा होगी। कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों से लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आई है जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग से समीक्षा रिपोर्ट मांगी थी।

यूपी के लॉ कमीशन चीफ जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि आयोग ने 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। लेकिन तब से इसमें तीन बार फेरबदल किया गया। ड्राफ्ट में इसके साथ ही शादी के लिए गलत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी।

क्या है लव जिहाद?

बता दें कि जिहाद शब्द का अर्थ इस्लाम में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना जैसा है। इस समय चल रहा लव जिहाद शब्द एक गढ़ा हुआ है। इस शब्द युग्म का मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर-मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेम का नाटक करना।

 

Tags: Latest Lucknow News in HindiLove jihad ordinanceLucknow Hindi SamacharLucknow NewsLucknow News in HindiUP CabinetUp cabinet decisionup newsलव जिहाद अध्यादेश
Previous Post

बीमा कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के लिए सलाहकार की होगी नियुक्ति

Next Post

कविता कौशिक ने एजाज खान को नॉमिनेशन से बचाया, तो काम्या पंजाबी ने की तारीफ

Desk

Desk

Related Posts

Sunscreen
Main Slider

सनस्क्रीन लगाते वक्त न करें ये गलतियां, स्किन हो जाएगी डैमेज

02/07/2026
Hair
Main Slider

बारिश से चिपचिपे बाल बनेंगे सिल्की, आजमाएं ये टिप्स

02/07/2026
CM Yogi
Main Slider

विकास के लिए प्रदेश का कोना-कोना मथ रहे मुख्यमंत्री योगी, अनवरत पांचवें महीने सहारनपुर पहुंचे

01/07/2026
VB-G Ram Ji Act implemented
उत्तर प्रदेश

वीबी-जी राम जी एक्ट लागू होने से यूपी के मजदूरों को हर रोज मिलेंगे न्यूनतम 300 रुपये

01/07/2026
Katarniaghat
उत्तर प्रदेश

पर्यटन सत्र 2025-26 में 12 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया कतर्नियाघाट का दीदार

01/07/2026
Next Post
bigg boss 14

कविता कौशिक ने एजाज खान को नॉमिनेशन से बचाया, तो काम्या पंजाबी ने की तारीफ

यह भी पढ़ें

किसान की खुशहाली देश की खुशहाली : सीएम योगी

22/09/2021
David Warner

टीम के प्रदर्शन से खुश नजर आए कप्तान डेविड वॉर्नर

04/11/2020
CM Dhami

श्रीराम कथा भगवान श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर: मुख्यमंत्री

04/05/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version