• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शादी का वादा कर के संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता : हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
18/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Delhi High Court

Delhi High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का वादा कर के यौन संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई करते हुए की।

महिला का आरोप है कि साल 2008 से साल 2015 तक वह पुरुष के साथ रिश्ते में थी। बाद में शख्स ने महिला को छोड़कर किसी और से शादी कर ली।

महिला ने आरोप लगाया कि शादी का वादा कर के पुरुष ने उसके साथ कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाए। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस मामले में आरोपी को पहले ट्रायल कोर्ट से बरी किया जा चुका था और अब हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है।

अमेरिका के परमाणु सुरक्षा पर बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने उड़ाए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़

सिंगल जज बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के साथ-साथ उसकी गवाही पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आरोपी के साथ उनके संबंध भी सहमतिपूर्ण थे। जस्टिस विभू बाखरू ने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां महिलाएं शादी के वादे में फंसकर कुछ मौकों पर शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाती है।

जबकि इसमें उनकी पूरी सहमति नहीं होती है। यह ‘क्षणिक’ होता है और ऐसे में IPC की धारा 375 के तहत मामला चलाया जा सकता है।

गैस विस्फोट में घर गिरा, दो की मौत, चार अन्य घायल, बचाव कार्य जारी

अदालत ने कहा कि लेकिन अगर कोई लगातार और लंबे समय तक यौन संबंध बना रहा है तो यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता है कि इतने लंबे समय तक सिर्फ शादी के वादे पर ऐसा किया गया था। बेंच ने पाया ‘जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने बताया महिला की शिकायत के अनुसार, उसने कहा है कि साल 2008 में आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और तीन या चार महीने बाद, पुरुष ने शादी करने का वादा किया। और फिर वह साथ रहने लगीं।

Tags: court casesDelhi Highcourtdelhi newshindi newsNational news
Previous Post

अमेरिका के परमाणु सुरक्षा पर बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने उड़ाए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़

Next Post

ममता के समर्थन में आए केजरीवाल, बोले- राज्य के अधिकारों में दखल दे रहा केंद्र

Writer D

Writer D

Related Posts

राजनीति

ऐतिहासिक दिन, हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं : नरेंद्र मोदी

04/05/2026
Amit Shah
Main Slider

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ‘ऐतिहासिक जीत’ कार्यकर्ताओं के संघर्ष का परिणाम

04/05/2026
CM Dhami Meeting
राजनीति

जनता से किए वादे हर हाल में धरातल पर उतरने चाहिए : धामी

04/05/2026
राष्ट्रीय

स्वच्छता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता पर विशेष जोर, भ्रामक खबरों पर तत्काल हो कार्रवाई

04/05/2026
Main Slider

दक्षिण भारत में भी खिला कमल – नितिन नबीन ने नतीजों को बताया ऐतिहासिक जनादेश

04/05/2026
Next Post
Kejriwal in support of Mamta

ममता के समर्थन में आए केजरीवाल, बोले- राज्य के अधिकारों में दखल दे रहा केंद्र

यह भी पढ़ें

Savin Bansal

एयरपोर्ट विस्तारीकरण में किसी प्रकार की बाधा अनुमन्य नहीं: डीएम

28/11/2025
rakesh tikait

कृषि कानूनों के रद्द करने के ऐलान पर बोले टिकैत- तत्काल आंदोलन वापस नहीं लेंगे

19/11/2021
राजशेखर कोरोना पॉजिटिव

यूपी परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजशेखर कोरोना पॉजिटिव, पीजीआई में भर्ती

18/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version