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कोरोना अस्पताल चार हफ्तों के भीतर लें फायर एनओसीः सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
18/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, लखनऊ, स्वास्थ्य
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सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। देश भर में कोरोना अस्पतालों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त दिशा -निर्देश जारी किये हैं। अदालत की ओर से जारी दिशा- निर्देशों में अस्पतालों के लिए अगले चार हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एन ओ सी नहीं ली तो तत्काल चार हफ्ते के भीतर एन ओ सी लें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर चार हफ्तों में अस्पताल फायर एन ओ सी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे।

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कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को एक नोडल ऑफीसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा. साथ ही राज्यों को सभी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करने होगे. कोर्ट ने कहा कि राज्यों मे चुनावी रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन के पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी।

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कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

Tags: corona hospitalcovid hospital in indiacovid19Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट
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