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घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए बनवाना होगा लाईसेंस

Desk by Desk
24/01/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर
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jahreeli sharab

jahreeli sharab

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उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घर में शराब को स्टॉक करके रखने के नए नियम व कायदे बनाए गए हैं। इन नए नियमों के तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब अपने घर में रखने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस भी जमा करनी पड़ेगी। लाइसेंस बनाने की शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी भी भरनी पड़ेगी। इन नियमों को लागू करने से मतलब यह है कि अब लोग बिना सरकारी लाइसेंस के घर में निजी मिनी बार नहीं बना पाएंगे। नियम व कायदे तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किए हैं। इन नए नियमों के तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में 7.84 लीटर अल्‍कोहल ही घर में रखने की इजाजत है।

Tags: alcoholalcohol stcok at homelicenssharab
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