• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में आरोपी पिता को 15 साल की सजा

Writer D by Writer D
20/02/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बुलंदशहर
0
Shahjahanpur scandal

Shahjahanpur scandal

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाले एक मामले में पिता को सगी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में 15 वर्ष की कैद और 35000 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

अभियोजक पक्ष ने यहां कहा कि 7 जुलाई 2019 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की गांव ज्वाल खेड़ा निवासी बीना पत्नी अशोक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 6 जुलाई को अपने मायके मनसा गड़ी नगरिया गई हुई थी। रात में उसके पति अशोक ने अपनी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका ने शोर मचा दिया जिस पर मोहल्ले वालों ने आकर उसे पिता के चंगुल से छुड़ाया।

देसी शराब में यूरिया मिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 10 लीटर शराब व खाद बरामद

7 जुलाई को पीड़िता ने बाप की करतूत की जानकारी अपनी मां को दी जिस पर मां ने कोतवाली देहात में तहरीर दी । जिसके आधार पर अशोक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 दो एफ और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया ।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई। स्पेशल जज ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिश्ते को शर्मसार करने वाले कलयुगी पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का दोषी पाते हुये आईपीसी की धारा 376 दो एफ के तहत 15 वर्ष की कैद और 20000 का जुर्माना वही लैंगिक अपराधों से बालकों के, संरक्षण अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद और 15000 का जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

Tags: crime newsup news
Previous Post

देसी शराब में यूरिया मिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 10 लीटर शराब व खाद बरामद

Next Post

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सो रहे दो मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

revenue disputes
उत्तर प्रदेश

राजस्व निस्तारण में लखनऊ अव्वल, CM योगी की मॉनीटरिंग से आया सुधार

04/11/2025
Major action against codeine syrup and drugs
उत्तर प्रदेश

अवैध कोडीन सिरप और नशीली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, 16 एफआईआर और 6 गिरफ्तार

04/11/2025
sugarcane
उत्तर प्रदेश

प्रदेश की 21 चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना पेराई कार्य,पेराई सत्र 2025-26 का विधिवत शुभारम्भ

04/11/2025
CM Yogi inspects construction work of Gorakhpur's first six-lane flyover
Main Slider

गोरखपुर में सिक्सलेन फ्लाईओवर निर्माण पर सीएम योगी की नाराजगी, कार्य में तेजी लाने के निर्देश

04/11/2025
CM Vishnudev Sai
Main Slider

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया पावर सेंटर बन रहा है छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री

04/11/2025
Next Post
truck accident

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सो रहे दो मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

यह भी पढ़ें

Australia India Test Series

गाबा में चल रहे आखिरी टेस्ट में भारत का गिरा चौथा विकेट, पुजारा आउट

19/01/2021
SP leader Ram Gobind Chaudhary

सपा नेता रामगोविन्द चौधरी के बेटे को पंचायत चुनाव में मिली करारी शिकस्त

03/05/2021
दवा गोदाम में विस्फोट

महाराष्ट्र : रत्नागिरी में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से चार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

20/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version