• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में आरोपी पिता को 15 साल की सजा

Writer D by Writer D
20/02/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बुलंदशहर
0
Shahjahanpur scandal

Shahjahanpur scandal

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाले एक मामले में पिता को सगी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में 15 वर्ष की कैद और 35000 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

अभियोजक पक्ष ने यहां कहा कि 7 जुलाई 2019 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की गांव ज्वाल खेड़ा निवासी बीना पत्नी अशोक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 6 जुलाई को अपने मायके मनसा गड़ी नगरिया गई हुई थी। रात में उसके पति अशोक ने अपनी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका ने शोर मचा दिया जिस पर मोहल्ले वालों ने आकर उसे पिता के चंगुल से छुड़ाया।

देसी शराब में यूरिया मिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 10 लीटर शराब व खाद बरामद

7 जुलाई को पीड़िता ने बाप की करतूत की जानकारी अपनी मां को दी जिस पर मां ने कोतवाली देहात में तहरीर दी । जिसके आधार पर अशोक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 दो एफ और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया । पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया ।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई। स्पेशल जज ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिश्ते को शर्मसार करने वाले कलयुगी पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का दोषी पाते हुये आईपीसी की धारा 376 दो एफ के तहत 15 वर्ष की कैद और 20000 का जुर्माना वही लैंगिक अपराधों से बालकों के, संरक्षण अधिनियम के तहत 7 वर्ष की कैद और 15000 का जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

Tags: crime newsup news
Previous Post

देसी शराब में यूरिया मिलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 10 लीटर शराब व खाद बरामद

Next Post

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सो रहे दो मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

cm dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने वृद्ध जागेश्वर में की पूजा-अर्चना, प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना

16/07/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें सुनिश्चित: एके शर्मा

16/07/2026
Loot
उत्तर प्रदेश

बिजली विभाग के जेई से लूट, कैश और दो मोबाइल लेकर चलते ऑटो से फेंका

16/07/2026
Ram Mandir
Main Slider

राम मंदिर चढ़ावा मामले में चौंकाने वाला मोड़, SIT रिपोर्ट ने उठाए बड़े सवाल

16/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी बनेगी विश्वस्तरीय धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक नगरी: केशव मौर्य

16/07/2026
Next Post
truck accident

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सो रहे दो मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत

यह भी पढ़ें

Transfer

यूपी में 11 IPS का ट्रांसफर, कन्नौज SP के बाद DM भी हटाए गए

17/07/2022
Swatantradev

एक-एक कार्यकर्ता खुद को प्रत्याशी मानकर चुनाव प्रचार करे : स्वतंत्रदेव

09/04/2021
Soil

ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए बनाएं होममेड ब्लीच, जाने लगाने का सही तरीका

23/08/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version