• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

योगी कैबिनेट का फैसला: सिनेमाघरों में धूम्रपान संबंधी 49 साल पुराना कानून खत्म

Writer D by Writer D
22/07/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रदेश सरकार ने सिनेमाघरों में धूम्रपान संबंधी 49 साल पुराना कानून खत्म कर दिया है। सरकार का मानना है कि मौजूदा समय में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में धूम्रपान को लेकर चलचित्र अधिनियम प्रभावी है। इसलिए एक ही प्रतिबंध के लिए दो कानूनों की कोई जरूरत न होने की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में में मंजूरी दे दी गई है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के सिनेमाघरों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए उतर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम 1952 बनाया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सिनेमा हाल में फिल्म दिखाए जाने के दौरान धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान धूम्रपान करते हुए पाए जाने पर 50 रुपये अर्थदंड लगाने की व्यवस्था की गई थी। मौजूदा समय मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाघरों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध को लेकर अलग से चलचित्र अधिनियम बना हुआ है। इसीलिए इस अधिनियम का औचित्य समाप्त हो गया था। इसके चलते इसे निरस्त करने का फैसला किया गया है।

जर्जर हो चुके थाने और आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण का फैसला

प्रदेश सरकार ने 6 जिलों में पुलिस विभाग के जर्जर हो चुके थाने और आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण  का फैसला लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक लखनऊ में सुरक्षा विभाग के जर्जर भवन, रायबरेली के थाना ऊंचाहार और पुलिस लाईन के जर्जर आवासीय भवन को ध्वस्त किया जाएगा। इसके अलावा कानपुर नगर के रिजर्व पुलिस लाईन और यातायात पुलिस लाइन में जीर्णशीर्ण बैरक, लखीमपुर में पुलिस लाईन में जर्जर भवन, फतेहगढ़ के थाना कमालगंज का प्रशासनिक भवन और आगरा थाना जैतपुर परिसर में स्थित आवासीय भवनों के ध्वस्तीकरण का फैसला लिया गया है।

बाल सेवा योजना का आज होगा शुभारंभ, 176 बच्चों को CM योगी देंगे आर्थिक सहायता

लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के अगले दिन से ही उत्तराधिकारी को मिलेगी सम्मान राशि

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम-2016 की धारा 6 की उपधारा-1 में परंतुक-2 को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगर मृत लोकतंत्र सेनानी की उत्तराधिकारी पत्नी या पति लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के 3 माह के अंदर आवेदन करते हैं, तो उन्हें लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के अगले दिन से सम्मान राशि व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था विधानमंडल के अनुमोदन के बाद अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगी।

राज्य के ‘लोगो’ का अनधिकृत प्रयोग होगा दंडनीय अपराध

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ‘राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियमावली-2021’ को जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अधिकृत संस्था या व्यक्ति ही राज्य के ‘लोगो’ का प्रयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के राज्य संप्रतीक (लोगो) के उपयोग को विनियमित करने और उसके अनधिकृत प्रयोग को दंडनीय अपराध घोषित किए जाने के उद्देश्य से राज्य संप्रतीक अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध अधिनियम-2019 का प्रकाशन कर दिया गया है।

योगी के मंत्री ने ली ‘भीष्म प्रतिज्ञा’, ‘जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, अन्न ग्रहण नहीं करुंगा’

यह अधिनियम 2 अक्तूबर 2019 से लागू है। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति में 6 माह से 2 साल तक की सजा और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 11 के तहत नियमावली बनाए जाना आवश्यक है। इस नियमावली के मुताबिक, राज्य संप्रतीक का प्रयोग शासकीय और अशासकीय लेखन सामग्री पर, संवैधानिक पद पर पदस्थ व्यक्ति, राज्य विधान मंडल के सदस्यों, राज्य योजना आयोग का कार्यालय और उसके राजपत्रित अधिकारी, राज्य सरकार के विभाग और कार्यालय व उनके अधिकारी, राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित अधिकरण, आयोग और प्राधिकरण कर सकेंगे। संप्रतीक के फोटोग्राफिक अभिकल्प,  निदेशक मुद्रण और लेखन सामग्री प्रयागराज के पास उपलब्ध हैं। जहां से इसे लिया जा सकता है।

Tags: CabinetLatest Lucknow News in HindiLucknow Hindi SamacharLucknow NewsLucknow News in Hindiup newsYogi Adityanath
Previous Post

फ्रांस से 3 और फाइटर प्लेन पहुंचा भारत, बंगाल के हासीमारा में होगी तैनाती

Next Post

53 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुई राजी, इंसाफ के इंतजार में तब तक बुजुर्ग की हो गई मौत

Writer D

Writer D

Related Posts

CBSE
Main Slider

CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल क्रैश, ‘लॉग इन फेल्ड’ के एरर से छात्र परेशान

02/06/2026
beetroot paratha
खाना-खजाना

ब्रेकफास्ट में बनाएं ये खास पराठा, जानें बनाने की आसान रेसिपी

02/06/2026
Lemon
फैशन/शैली

स्टीम से चेहरे पर आएगा निखार, ऐसे करें इस्तेमाल

02/06/2026
Birds
Main Slider

इस दिशा में लगाएं इन पक्षियों की तस्वीरें, घर से दूर होगा हर वास्तु दोष

02/06/2026
Gemstones
Main Slider

ऐश्वर्य, शोहरत पाने के लिए धारण करें ये रत्न

02/06/2026
Next Post

53 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुई राजी, इंसाफ के इंतजार में तब तक बुजुर्ग की हो गई मौत

यह भी पढ़ें

vacancies

लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदों के लिए निकली वैकेंसी, 1.4 लाख होगा वेतन

11/09/2021
Redmi launches new smartwatch in India, know features

Redmi ने भारत में लॉन्च की न्यू स्मार्टवॉच, जाने फीचर्स

13/05/2021
arrested

अंतर्जनपदीय चोर गिरोह के चार बदमाश ज्वैलर्स की तिजोरी के साथ गिरफ्तार

11/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version