• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गर्भवती पुत्री के हत्यारे समेत चार को उम्र कैद

Writer D by Writer D
02/12/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, जौनपुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जौनपुर में प्रेम विवाह से नाराज होकर षड्यंत्र कर गर्भवती पुत्री की हत्या कराने के मामले में जिले के अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ल ने हत्यारे पिता पूर्व प्रधान समेत चार आरोपितों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 80-80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड की कुल धनराशि में से 1.20 लाख रुपये मृतका के पति वादी मुकदमा को देने का आदेश हुआ। सूत्रों के अनुसार मृतका के पति संदीप कुमार यादव निवासी गांव खानपुर थाना खुटहन ने घटना की एफआइआर थाने में दर्ज कराई थी, कि 18 अगस्त 2017 को शाम 7.20 बजे वादी की बहन ने उसे फोन किया कि जल्दी घर चले आइए। यहां पर खेत में अंकिता भाभी को मार दिए हैं। भागकर वहां पहुंचा तो अंकिता जमीन पर गिरी थी और काफी लोग वहां मौजूद थे।

बहन शशि ने बताया कि वह और भाभी शौच करके वापस आ रही थीं। तभी तीन लोग आ गए। उसका मुंह बंद कर चुप रहने को कहा। अंकिता को जमीन पर गिरा कर किसी औजार से उनका गला काट दिए। उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसमें से एक का मोबाइल फोन मौके पर गिर गया। मारने वालों में टार्च की रोशनी में बहन शशि ने लालचंद यादव निवासी खानपुर को देखा दूसरा व्यक्ति सफेद रंग का कपड़ा पहना था और तीसरा काला रंग का कपड़ा पहना था।

शशि के शोर पर कई महिलाएं वहां पहुंच गईं। अंकिता को चारपाई पर लादकर सड़क पर ले आए। वहां से खुटहन अस्पताल ले गए। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकिता के अलावा उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी मृत्यु हो गई। अंकिता गांव के पूर्व प्रधान राम आसरे यादव की पुत्री है और वह वादी के साथ 15 मई 2017 को मंदिर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करके उसके साथ रह रही थी। इससे राम आसरे नाराज था। उसे विश्वास है कि राम आसरे ने साजिश रच कर लालचंद व दो अन्य से उसकी पत्नी की हत्या कराया है।

पुलिस विवेचना में दो अन्य आरोपित प्रमोद कुमार व कन्हैया लाल का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों पूर्व प्रधान राम आसरे यादव, लाल चन्द् , प्रमोद कुमार व कन्हैया लाल को हत्या का षड्यंत्र व गर्भपात का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने चारों आरोपितों को सजा भुगतने के लिए पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया।

Tags: crime newsJaunpur newsup news
Previous Post

ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Next Post

मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाला गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

Cushion Covers
Main Slider

फटे कुशन कवर्स का करें रियूज, यहां से ले आइडिया

14/03/2026
Dahi Bread Upma
Main Slider

इस डिश से बनेगा शानदार नाश्ता, एक बार आजमाकर तो देखें

14/03/2026
CM Dhami
Main Slider

गढ़वाल और कुमाऊं में स्थापित होंगे ‘स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन’ : सीएम धामी

13/03/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

कौशल बढ़ाते रहें युवा, अवसरों की कोई कमी नहीं: ए के शर्मा

13/03/2026
Rajnath Singh
Main Slider

योगी सरकार ने लखनऊ को बनाया वर्ल्डक्लास सिटी: रक्षा मंत्री

13/03/2026
Next Post
arrested

मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाला गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

सिद्धांतों की लड़ाई में समर्थन का करना पड़ता है इंतजार : कपिल सिब्बल

26/08/2020

लक्ष्मी नारायण मंदिर में मूर्ति के टुकड़े करने में महंत समेत दो लोग अरेस्ट

17/04/2022

इस हॉलीवुड सिंगर ने कोविड-19 वैक्सीन की रिसर्च में दान किए 1 मिलियन डॉलर

19/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version