• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अगर आपको मिल गया आयकर विभाग का नोटिस, तो ऐसे दे जवाब

Writer D by Writer D
14/12/2021
in Business, Main Slider
0
Income Tax
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अगर आपको आयकर रिटर्न भरने के बाद नोटिस आया है तो बिल्कुल नहीं घबराएं। आपके द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद विभाग खुद के पास उपलब्ध सूचना से इसकी पुष्टि करता है, जिसे आकलन कहते हैं।

कोई गलती पाए जाने पर विभाग आपको नोटिस भेजकर ईमेल के जरिये अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। आपके जवाब से संतुष्ट होने पर विभाग इसकी औपचारिक सूचना भी देता है। आइए जानते हैं कि आयकर किस-किस धारा के अंतर्गत आपको नोटिस भेज सकता है और उनका जवाब आप कैसे दे सकते हैं।

गलत रिटर्न भरने पर नोटिस

रिटर्न में गड़बड़ी पर धारा 139(9) के तहत नोटिस आ सकता है इसका जवाब नहीं देते हैं तो रिटर्न खारिज माना जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को इसका जवाब 15 दिनों के भीतर देना चाहिए, ऐसा न करने पर आईटीआर खारिज कर दिया जाता है।

गलत डाटा देने पर नोटिस

आयकर विभाग धारा 143(3) के तहत आईटीआर में गलत डाटा या तथ्य देने पर नोटिस भेजता है। इसमें विभाग अपने आकलन और आईटीआर में आय व चुकाए कर का अलग-अलग टेबल भेज सकता है। विभाग आपसे बकाया कर चुकाने को कह सकता है।

पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को नहीं इस तिथि को आएगी

बकाया राशि को लेकर नोटिस

आयकर विभाग धारा 156 के तहत बकाया राशि, ब्याज, जुर्माना इत्यादि के खिलाफ नोटिस भेजता है। नोटिस, असेसमेंट ऑफिसर द्वारा जारी किया जाता है और बकाया राशि देने के लिए निर्देश दिया जाता है। किसी भी जुर्माना से बचने के लिए करदाता को समय पर बकाया राशि को जमा करने के लिए कहता है।

नोटिस का जवाब देना जरूरी

अगर आप आयकर विभाग की ओर से मिले नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो धारा 143(2) अगाह किया जाता है। इसके तहत नोटिस मिलने का मतलब है कि आप वापस विस्तृत जांच के दायरे में होंगे। यह नोटिस मिलने पर करदाता को तय तिथि के अंदर जवाब देना चाहिए।

Previous Post

पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को नहीं इस तिथि को आएगी

Next Post

धन सिंह रावत की कार पलटी, बाल-बाल बचे स्वास्थ्य मंत्री

Writer D

Writer D

Related Posts

Plantation
Main Slider

1900 से अधिक नर्सरियों में तैयार किए जा रहे 52.44 करोड़ पौधे

30/05/2026
Rajnath Singh
Main Slider

नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण, राजनाथ सिंह बोले- सीएम योगी के नेतृत्व में बदली यूपी की पहचान

30/05/2026
hindi patrakarita divas
Main Slider

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष: ‘उदन्त मार्तण्ड’ से डिजिटल युग तक का सफर

30/05/2026
Keshav Prasad maurya
Main Slider

नौसेना शौर्य वाटिका’ भावी पीढ़ियों के लिए बनेगी ज्ञान, प्रेरणा और देशभक्ति का केंद्र: उप मुख्यमंत्री

30/05/2026
Heavy Rain
Main Slider

UP से उत्तराखंड तक आफत की बारिश, कई परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

30/05/2026
Next Post

धन सिंह रावत की कार पलटी, बाल-बाल बचे स्वास्थ्य मंत्री

यह भी पढ़ें

Share Market

शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 325 अंक चढ़ा

22/05/2026
Emergency rehearsal in Mathura Refinery

मथुरा रिफाइनरी में संभावित खतरों से निपटने के लिए हुआ आपातकालीन पूर्वाभ्यास

18/12/2020

भाजपा का बुलडोजर बोलता नहीं, माफिया की बोलती बंद करता है : सीएम योगी

02/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version