• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा

Writer D by Writer D
10/06/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जौनपुर। जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बदलापुर थाना क्षेत्र में 06 साल पहले एक प्रेमी युगल की हत्या (Murder) करने के तीन आरोपियों को गुरुवार को आजीवन कारावास (life imprisonment) एवं 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले में बदलापुर थाना क्षेत्र के ढेमा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी लड़की प्रतिमा सिंह का प्रेम संबंध प्रशांत उपाध्याय निवासी असुवापार थाना बदलापुर के साथ था। 14 दिसंबर 2016 की रात वह प्रतिमा को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर गया, उसके बाद दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर 2016 को सूचना मिली कि पूरे लाल चौराहा स्थित सरयू सिंह कटरा में प्रशांत उपाध्याय के हार्डवेयर की दुकान में प्रशांत व प्रतिमा का शव पड़ा हुआ है। प्रतिमा का शव दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था जबकि प्रशांत का शव गद्दे पर पड़ा था।

आरोप है कि इन दोनों की हत्या (Murder) नवीन सिंह निवासी आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़, गोलू उपाध्याय उर्फ किशन निवासी कस्तूरी पुर थाना बदलापुर व कृपाशंकर हरिजन निवासी असुवापार थाना बदलापुर ने की है। मृतक प्रशांत उपाध्याय के पिता ने भी बयान दिया कि प्रतिमा सिंह पहले नवीन सिंह की मोबाइल की दुकान पर अक्सर जाती थी। उसके बाद प्रशांत उपाध्याय से नजदीकियां बढ़ने से नाराज होकर नवीन सिंह ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शरद कुमार त्रिपाठी ने आरोपी नवीन सिंह, गोलू उपाध्याय व कृपाशंकर हरिजन को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से आधा पैसा मृतका के पिता को देने का भी आदेश हुआ।

Tags: crime newsJaunpur news
Previous Post

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर हो सख्ती: योगी

Next Post

गंगा नहाने गए युवक को गोली मारी

Writer D

Writer D

Related Posts

PNG Connection
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन विस्तार अभियान तेज, 24 जून तक 1.60 लाख से अधिक कनेक्शन जारी

27/06/2026
Project Praveen
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ से संवरेगा युवाओं का भविष्य

27/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मूल्यों व आदर्शों से जुड़ी है भाजपा की शून्य से शिखर तक की यात्रा : योगी

27/06/2026
Electricity
उत्तर प्रदेश

यूपी में जल्द घोषित होंगी नई बिजली दरें, 10% छूट पर सस्पेंस

27/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

गुड़-रोटी खिलाकर सीएम योगी ने की गोसेवा

27/06/2026
Next Post
Firing

गंगा नहाने गए युवक को गोली मारी

यह भी पढ़ें

sainik school

सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए परीक्षा की तारीख बदली

04/12/2020
Punjab

IPL: लिविंग्स्टन की तूफानी पारी से आखिरी लीग मैच में पंजाब की जीत

22/05/2022

किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, SMS-इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड

09/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version