• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के दोषी पति और सास को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 15-15 हजार जुर्माना

चार वर्ष के भीतर हुआ फैसला

Jai Prakash by Jai Prakash
15/09/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, सिद्धार्थनगर
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दहेज हत्या के दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार का जुर्माना

विधि संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने निर्णय में दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति आकाश एवं सास जगमाती को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
बस्ती जनपद के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के गाँव श्रीपालपुर टोला खलरिया निवासी संदीप कुमार पुत्र रामदास ने खेसरहा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटी बहन बन्दना की शादी वर्ष 2016 में थानाक्षेत्र के गाँव बनवार निवासी आकाश से हुई थी। पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हुए प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन ने इन बातों की जानकारी उसको दिया तो वह बहन की सास व पति को समझाने बुझाने के लिए उनलोगों से बात किया तो वह लोग आक्रोशित होकर उसे भी गाली-गुफ्ता देने लगे और फिर उनलोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वन्दना को मारा पीटा तत्पश्चात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिये। घटना की सूचना उसी गाँव की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को दिया जहाँ से उसे घटना की जानकारी हुई। वह तुरंत खेसरहा के सरकारी अस्पताल पहुँचा तब तक उसके बहन की मृत्यु हो चुकी थी। तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचनोपरांत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भेजा। न्यायालय ने मामले में गवाहों एवं पुलिस व चिकित्सक का परीक्षण किया तथा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दोषियों को अधिकतम दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित करने की मांग न्यायालय से किया जबकि बचाव पक्ष से दोषी पति व सास की पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल जी त्रिपाठी ने दोषियों को न्यूनतम सजा देने की दरख्वास्त किया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए दोनों के ऊपर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
विधि संवाददाता, सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने निर्णय में दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का दोषी करार देते हुए पति आकाश एवं सास जगमाती को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दोनों पर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।
बस्ती जनपद के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के गाँव श्रीपालपुर टोला खलरिया निवासी संदीप कुमार पुत्र रामदास ने खेसरहा थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके छोटी बहन बन्दना की शादी वर्ष 2016 में थानाक्षेत्र के गाँव बनवार निवासी आकाश से हुई थी। पति आकाश और सास जगमाती उसकी बहन को दहेज के लिए मारते पीटते हुए प्रताड़ित करते थे। जब उसकी बहन ने इन बातों की जानकारी उसको दिया तो वह बहन की सास व पति को समझाने बुझाने के लिए उनलोगों से बात किया तो वह लोग आक्रोशित होकर उसे भी गाली-गुफ्ता देने लगे और फिर उनलोगों ने 29 अप्रैल 2018 को वन्दना को मारा पीटा तत्पश्चात मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिये। घटना की सूचना उसी गाँव की एक महिला ने अपने रिश्तेदारों को दिया जहाँ से उसे घटना की जानकारी हुई। वह तुरंत खेसरहा के सरकारी अस्पताल पहुँचा तब तक उसके बहन की मृत्यु हो चुकी थी। तहरीर के अनुसार पुलिस ने पति और सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज करके विवेचनोपरांत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र भेजा। न्यायालय ने मामले में गवाहों एवं पुलिस व चिकित्सक का परीक्षण किया तथा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर पति व सास को दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्या का दोषी ठहराया। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने दोषियों को अधिकतम दण्ड एवं जुर्माने से दण्डित करने की मांग न्यायालय से किया जबकि बचाव पक्ष से दोषी पति व सास की पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोपाल जी त्रिपाठी ने दोषियों को न्यूनतम सजा देने की दरख्वास्त किया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए दोनों के ऊपर 15-15 हजार का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया।

Tags: Demand of Dowry and Dowry Death Case JusticeDistrict and Session Court Siddharthnagar
Previous Post

हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

Next Post

इन संकेतों से जानें आपके पितर हो गए है, तृप्त, घर में होने वाला है खुशियों का डेरा

Jai Prakash

Jai Prakash

District Correspondant Siddharthnagar www.24GhanteOnline.com

Related Posts

Lips
Main Slider

होंठों का कालापन दूर करने के लिए करें ये उपाय

21/07/2026
Hair Mask
Main Slider

बालों की हर समस्या का इलाज है ये मास्क

21/07/2026
Garlic Pickle
Main Slider

इस अचार का स्वाद होता है लाजवाब, बनाकर जरूर देखें

21/07/2026
The future is being improved by Sarvodaya schools
उत्तर प्रदेश

आधुनिक शिक्षा, संस्कार और निःशुल्क कोचिंग का संगम, नीट में 18 बेटियों की सफलता बनी नई मिसाल

20/07/2026
Anand Bardhan
Main Slider

ग्रोथ सेंटर्स को बाजार और निजी साझेदारों से जोड़ें: मुख्य सचिव

20/07/2026
Next Post
Sarva pitru Amavasya

इन संकेतों से जानें आपके पितर हो गए है, तृप्त, घर में होने वाला है खुशियों का डेरा

यह भी पढ़ें

CM Yogi

दीपावली पर साधु संतों को सीएम योगी की मिठाई, बधाई संदेश के साथ जा रहा उपहार

18/10/2022
69000 Teacher Recruitment

69000 शिक्षक भर्ती: धरना स्थल पर ही अभ्यर्थियों ने मनाया रक्षा बंधन

31/08/2023
raj kapoor

तुर्की में आज भी लोकप्रिय हैं शोमैन राजकपूर, देखें, ‘आवारा हूं’ गाने पर शादी का डांस

14/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version