• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

27 साल पुराने अपहरण के मामले में दोषी को उम्रकैद

Writer D by Writer D
24/11/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने 27 साल पहले फिरौती के लिये मालिक के मासूम पुत्र का अपहरण करने वाले नौकर को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड़ की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि नगर क्षेत्र के थाना दक्षिण में नौ जून 1995 को संजय मित्तल ने तहरीर दी कि उनके पुत्र गर्वित मित्तल (5) को उसका नौकर हरीश चन्द्र फर्रूखाबाद ले गया था। अभी तक उसका लड़का व नौकर का कोई पता नही चला है। उसके घर पर कई बार टेलीफोन द्वारा सूचना आयी कि वह अपने बेटे को वापस लेना चाहता है तो पांच लाख रूपये तैयार कर ले यदि रूपया नही दे सका तो उसे अपने लड़के से हाथ धोना पड़ेगा।

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नौकर हरीश चन्द्र के खिलाफ फिरौती के लिये अपहरण किये जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने उसी दिन यानी नौ जून को गर्वित मित्तल को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जांचोपरांत नौकर हरीश चन्द्र, रामनरेश उर्फ पप्पू, रामकिशन, रामसिंह, सत्यपाल, सुरेश व राजवीर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामला सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-11 रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में पहुंचा जहां अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी नरेन्द्र कुमार राठौर ने करते हुये दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की तामील दलीलों को रखा।

कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाहों की गवाही के आधार पर मंगलवार को हरीशचन्द्र को दोषी पाते हुये उसे आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया है जवकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अन्य आरोपितों को दोषमुक्त किया है।

Tags: firojabad news
Previous Post

सड़क हादसे में जीजा साले की मौत

Next Post

सट्टा किंग के घर छापे में पुलिस को मिला मोर, तस्करी का शक

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी ईश्वर ने सिर्फ शिक्षकों को दीः मुख्यमंत्री 

04/04/2026
क्राइम

कार कुएं में गिरी, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत नौ की मौत

04/04/2026
Main Slider

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिजन बनारसी कचौड़ी-जलेबी के हुए कायल

04/04/2026
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने ‘काशी कोतवाल’ और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन

04/04/2026
cm yuva yojana
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में लक्ष्य से अधिक लोन वितरित कर जौनपुर ने मारी बाजी

02/04/2026
Next Post
Peacock

सट्टा किंग के घर छापे में पुलिस को मिला मोर, तस्करी का शक

यह भी पढ़ें

lehnga

हल्के-फुल्के लहंगे से बनाएं दिवाली लुक ट्रेंडी

11/11/2020
Balvatika

15 अगस्त को नन्हें सपनों को नई उड़ान देगी योगी सरकार, क्रियाशील होंगी 3000 से अधिक बालवाटिकाएं

11/08/2025
pigmentation

अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए अपनाएं घरेलू उपाय

14/07/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version