• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

योगी राज में माफिया मुख्तार पर एक और प्रहार, हुई 10 साल की सजा

Writer D by Writer D
15/12/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
CM Yogi, Mukhtar Ansari

CM Yogi, Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। योगी राज (Yogi Raj) में माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के आतंक के साम्राज्य पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर के पांच मामलों में गुरुवार को माफिया मुख्तार और उसके सहयोगी भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। पिछले दिनों ही इस केस में बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने मुख्तार (Mukhtar Ansari) और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश से माफिया राज के समूल विनाश का प्रण ले चुकी योगी सरकार के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है कि पिछले तीन माह में माफिया मुख्तार को तीसरी बार सजा सुनाई गई है, जो योगी सरकार में ही संभव है।

जीरो टॉलरेंस नीति का दिख रहा असर

उत्तर प्रदेश में कभी जिस मुख्तार (Mukhtar Ansari) की तूती बोला करती थी, योगी राज में उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। यूपी पुलिस की ओर से अदालत में पूरी सक्रियता के साथ माफिया के खिलाफ पैरवियों को तत्परता से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही गवाहों को उनकी सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, जिसके बाद कोर्ट में चल रहे मुकदमों में माफिया मुख्तार को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। प्रदेश की विभिन्न अदालतें मुख्तार को एक के बाद एक उसके गुनाहों की सजा सुना रही हैं। यह योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ नीति का ही असर है कि माफिया मुख्तार की पूरी सल्तनत डगमगा गई है।

बता दें कि इससे पहले बांदा जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार करते हुए 10 दिन की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। माफिया मुख्तार के खिलाफ कुल 59 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं जबकि पिछले तीन माह में तीसरी बार मुख्तार को सजा सुनाई गई है। वहीं योगी सरकार में माफिया मुख्तार और उसके 282 सदस्यों के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई हो चुकी है। योगी सरकार में मुख्तार पर अब तक कुल 126 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई हैं जिसमें गुंडा एक्ट के तहत कुल 66 कार्रवाई हुईं है। इसके साथ ही अब तक उसके 5 सहयोगियों का एनकाउंटर को चुका है।

तीन माह के अंदर तीसरी बार सुनाई गई सजा

इससे पहले 21 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने साल 2003 में जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के एक मामले में सजा सुनाई थी। इस मामले में जेलर अवस्थी ने जेल में मुख्तार से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश दिया था। इस पर मुख्तार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही उनके साथ गाली-गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। वहीं 23 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1999 में दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई थी।

बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा

कोर्ट ने 23 साल पुराने इस मामले में मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मालूम हो कि जेल में सुधार के लिए चर्चित जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी की चार फरवरी 1999 को हत्या कर दी गई थी। वह तत्कालीन जिलाधिकारी सदाकांत के आवास से बैठक कर शाम सात बजे लौट रहे थे। राजभवन के पास पहुंचते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, तत्समय चर्चित छात्र नेता वर्तमान में अयोध्या गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह समेत दर्जन भर से अधिक लोग नामजद हुए थे।

माफिया की अवैध संपत्ति भी जमींदोज

यूपी पुलिस ने अब तक मुख्तार की 289 करोड़, 93 लाख, 49 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है जबकि 282 करोड़, 90 लाख, 16 हजार रुपये से ज्यादा अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है।

इन पांच गैंग चार्ज में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को सुनाई गयी सजा

1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड, मुकदमा संख्या 410/88, धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी

2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर

3- अवधेश राय हत्याकांड, मुकदमा संख्या 229/91, धारा 149, 302 आईपीसी, थाना चेतगंज वाराणसी

4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, मुकदमा संख्या 294/91, धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला।

5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148, 307, 332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192./ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला

Tags: Lucknow NewsMukhtar Ansariup news
Previous Post

Mission Rozgar: बेरोजगारों को रोजगार, सपनों को योगी सरकार कर रही साकार

Next Post

सीएम योगी से राकेश मित्तल ने की भेंट, यूपी में निवेश करेगा भारती समूह

Writer D

Writer D

Related Posts

Sleep
फैशन/शैली

बालों के साथ आप भी करती है ऐसा, तो हो जाये सावधान

23/06/2026
Speed Limit
उत्तर प्रदेश

सड़क हादसों को रोकने के लिए शहरों के अंदर और ग्रामीण इलाकों में निर्धारित होगी वाहनों की गति सीमा

22/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की पहल बनी बच्चों के जीवन का आधार

22/06/2026
CM Yogi canceled all official programs for Tuesday.
Main Slider

सीएम योगी ने रद्द किए मंगलवार के सभी आधिकारिक कार्यक्रम

22/06/2026
Power Supply
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति में रचा इतिहास, 32348 मेगावाट मांग पूरी कर बनाया राष्ट्रीय कीर्तिमान

22/06/2026
Next Post
cm yogi

सीएम योगी से राकेश मित्तल ने की भेंट, यूपी में निवेश करेगा भारती समूह

यह भी पढ़ें

us open winner

दो सेट गंवाकर US OPEN खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने डोमिनिक थीम

14/09/2020
skill development

Skill डवलपमेंट के र्कोसेज में हो रहा बड़ा बदलाव, युवाओं को मिलेगा रोजगार

02/02/2021
CM Dhami

उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा देश के कोने-कोने तक जाएगी: सीएम धामी

14/04/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version