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OBC आरक्षण बगैर नहीं होंगे यूपी में निकाय चुनाव: एके शर्मा

Writer D by Writer D
27/12/2022
in उत्तर प्रदेश, लखनऊ
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AK Sharma

AK Sharma

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव-2022 (Nikay Chunav) के सम्बंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज आये फैसले पर प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को पूरा किये बगैर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जाएंगे।

इस सम्बंध में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने साफ कहा है कि ओबीसी को बिना आरक्षण दिये उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव-2022 नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव-2022 के सम्बंध में तथा ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय में विपक्षियों द्वारा याचिकाएं दाखिल की गयी थी, जिसमें आज मंगलवार को उच्च न्यायालय का निर्णय आया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण के सम्बंध में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करेगी तथा इस सम्बंध में आयोग भी गठित करेगी और ओबीसी को आरक्षण देने के पश्चात ही प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी पहलुओं का भी गम्भीरता से अध्ययन किया जायेगा और वकीलों से भी सलाह-मशविरा होगा, जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय में भी इसके लिए अपील की जायेगी।

यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ, बिना OBC आरक्षण के होंगे इलेक्शन

एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गयी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं भी मांग की गयी थी कि प्रदेश के 2022 के निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पूरा करा लिया जाय, ऐसा आदेश कर दिया जाय। सभी को मालूम है कि निकाय चुनाव के खिलाफ कोर्ट में किस पक्ष के लोगों ने अपील दायर की थी।

उन्होंने कहा कि 05 दिसम्बर, 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गयी अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था।

Tags: ak sharmaLucknow Newsnagar nikay chunavOBC reservation
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