• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

67 दिनों में मिला मासूम को इंसाफ, दुष्कर्मी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
07/01/2023
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बहराइच
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बहराइच। सात वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने महज 67 दिनों की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) के साथ एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना मुर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची बीती 30 अक्तूबर 2022 को घर के पास की दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में थाना क्षेत्र के धर्मापुरबेझा गांव निवासी मुक्कू बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। बाद में उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में 31 अक्तूबर को वादी मुकदमा व पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में 10 दिसंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से बच्ची को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए लगातार इस मामले की पैरवी की गई।

84 घंटे चली बसपा सांसद के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई

शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुक्कू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाई। एक लाख का अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Tags: Bahraich Newscrime newsup news
Previous Post

 राम मंदिर के परकोटे में कांस्य पर उकेरे जाएंगे प्रसंग, स्तंभों पर बनेंगी 6400 मूर्तियां

Next Post

डिजिटल पहल की श्रेणी में उप्र के माइन मित्रा को मिला प्लैटिनम अवार्ड

Writer D

Writer D

Related Posts

Azam Khan
Main Slider

मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन अब तो… आजम खान का छलका दर्द

03/10/2025
Idli Chaat
Main Slider

यह डिश नाश्ते में लगा देगी चार चांद, रोज होगी बनाने की डिमांड

03/10/2025
Papankusha Ekadashi
Main Slider

आज रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व

03/10/2025
Panchak
Main Slider

आज से लग रहे है चोर पंचक, गलती से भीं करें ये काम

03/10/2025
Sharad Purnima
Main Slider

कब मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा? जानें पूजा विधि और मुहूर्त

03/10/2025
Next Post
Mine Mitra Portal

डिजिटल पहल की श्रेणी में उप्र के माइन मित्रा को मिला प्लैटिनम अवार्ड

यह भी पढ़ें

PUBG समेत 118 चीनी ऐप बैन 118 Chinese app banned including PUBG

PUBG समेत 118 चीनी ऐप बैन, भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका

02/09/2020
Babar Azam

बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी पद से दिया इस्तीफा, इनको मिली टीम की कमान

15/11/2023
Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी को बदनाम करना ही भाजपा का मूल एजेंण्डा है : अखिलेश

11/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version