बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने सोमवार को दो हत्याराेपियों को उम्रकैद (Life Imprisonment) और दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रभान ने बताया कि थाना सिकंदराबाद के ग्राम बिशनपुर निवासी मनोज और प्रमोद ने गत सात मई 2011 को कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला शिवाजी नगर निवासी वाली सौरव के पिता जयचन्द की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी तथा माता पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रुप ये घायल कर दिया था।
इस अभियोग को जिला स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय, एडीजे-15 बुलन्दशहर हेमंत कुमार द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज व प्रमोद को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।