• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को उम्रकैद

Writer D by Writer D
02/03/2024
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर एक अभियुक्त को 32 हजार जुर्माना अदा करने के साथ साथ आजीवन कारावास (Life Imprisonment) भोगने का आदेश दिया है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना जमुनापार में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि 23 मई 2023 को उसकी 16 वर्षीय बेटी अपने घर के बाहर खड़ी थी किसनी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़़ एवं बदतमीजी की थी। शोर मचाने पर उसके साथ आए कृष्णा और नेहना ने उसे वीडियो बनाकर नेट में डालने की धमकी दी थी। तहरीर में आरोप है कि जब पीड़िता का पिता आरोपियों के घर शिकायत करने गया तो उसे तीनो लोगों ने जान से मारने की धमकी दी ।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना जमुनापार में 26 मई 2023 को धारा 354/506 आईपीसी एव 7/8 पाक्सो ऐक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया । इस मामले में कृष्णा और सनी के नाबालिग होने के कारण उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को निर्दोष साबित करने की कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो कोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट राम किशोर ने गुरूवार को दिए अपने आदेश में बचाव पक्ष की दलीलों को दर किनार करते हुए अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को धारा 506 आईपीसी के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपए के अर्थ दण्ड तथा पाॅक्सों अधिनियम 2012 की धारा-6 के अन्तर्गत आजीवन कारावास ( शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 30 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।

अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास (Life Imprisonment) भोगना पड़ेगा।सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

रिश्वत लेते बीईओ रंगे हाथ गिरफ्तार

Next Post

मालदीव में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

रक्षाबंधन पर शुद्ध खाद्य पदार्थों की गारंटी के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान

27/08/2026
Plantation
उत्तर प्रदेश

रक्षाबंधन पर पौधरोपण कर भाई-बहन लेंगे पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

27/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास में सहभागी उद्यमियों का किया सम्मान

27/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

नेपाल की आपदा में फंसे यूपी के नागरिकों को निकालने के लिए योगी सरकार ने संभाला मोर्चा

27/08/2026
उत्तर प्रदेश

स्क्रैप हुए वाहनों में 48.5 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की, देश में नंबर वन का बनाया रिकॉर्ड

27/08/2026
Next Post
Arrested

मालदीव में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

terrorist

सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर समेत दो आतंकियों को किया ढेर

08/05/2022
Rahul Gandhi

राहुल का सरकार पर तंज, कहा- लड़ाई कांग्रेस से नहीं कोरोना के खिलाफ है

27/04/2021

पीओके की दो लड़कियां गलती से जम्मू-कश्मीर की पुंछ सीमा में किया प्रवेश

06/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version