• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार के तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
01/04/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के छोटे भाई के समधी की 6 वर्ष पहले की गई हत्या के तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पाण्डे ने जुर्माने के साथ आजीवन कारावास (Life Imprisonment)  का आदेश दिया है।

मृतक सरमन पूर्व प्रधान थे तथा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के छोटे भाई एमएलसी लेखराज चैधरी के समधी थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जनवरी 2018 की शाम 5 बजे जब पूर्व प्रधान सरमन अपने बेटे देवेन्द्र सिंह के साथ एक मोटरसाइकिल से खेत से अपने घर गांव गोहारी थाना छाता जा रहे थे ।

दौताना गांव के पास हाई वे पर आरोपी धर्मवीर एवं सतीराम ने उसके पिता को पकड़ लिया तथा आरोपी प्रदीप ने हाथ में लिए हथियार से फायर कर दिया। इसके बाद आरोपी ने शोर किया तो आसपास से लोग तथा उसका भाई ऊधम सिंह भी आ गया। इधर इस घटना में शामिल पांच आरोपी दो मोटर साइकिलों से भाग गए। घटना की रिपोर्ट मृतक के बेटे देवेन्द्र सिंह ने लिखाई थी।

पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कुल सात अभियुक्तेां के खिलाफ आईपीसी की उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इसमें इस हत्या के लिए दस लाख की सुपारी देने का भी दावा किया था।

एडीजीसी अभिषेक सिंह ने बताया कि आरोपी राधाचरण और उसके दो बेटे धर्मवीर व प्रदीप, सतीराम पुत्र रेखपाल एवं कर्मवीर पुत्र प्रहलाद मूल रूप से छाता थाना क्षेत्र के गोहारी गांव के रहनेवाले हैं तथा घटना के दिनों में वे पलवल में रह रहे थे। मुकदमे के दौरान कर्मवीर की मौत हो गई थी।

सजा के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम सजा देने का अनुरोध इस आधार पर किया था कि उनका यह पहला अपराध है और वे युवा हैं जब कि एडीजीसी सिंह ने कहा कि यह जघन्य हत्या है इसलिए सख्त सजा देनी चाहिए।

एडीजीसी के अनुसार न्यायाधीश ने पुलिस की सुपारी एवं अभियुक्तों को धारा धारा 147, 148, 149, 120 बी में आरोपित करने की कार्रवाई को नही माना तथा ना ही उसकी सुपारी लेने की कहानी को माना। न्यायाधीश ने अभियुक्तेां धर्मेन्द्र, प्रदीप और सतीराम को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) एवं प्रत्येक को पांच पांच हजार का जुर्माना अदा करने और जुर्माना न अदा करने को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया है।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

पान दुकानदार की घर के बाहर हत्या, मचा हड़कंप

Next Post

इस दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानिए सूतक समय

Writer D

Writer D

Related Posts

Houses Collapsed in Mathura
उत्तर प्रदेश

पुराना टीला खिसकने से तीन मकान गिरे, कई लोग मलबे में दबे

15/06/2025
Amethi Road Accident
उत्तर प्रदेश

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एंबुलेंस और पिकअप में भीषण टक्कर, पांच की मौत

15/06/2025
Ahmedabad Plane Crash
क्राइम

Ahmedabad Plane Crash: 31 लोगों के DNA सैंपल मैच, अब तक कुल 12 शव परिवारों को सौंपे

15/06/2025
CM Dhami
Main Slider

केदारनाथ में एक के बाद एक हादसे… चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर सेवा पर रोक, CM ने जारी किए कड़े निर्देश

15/06/2025
Seven killed in helicopter crash in Gaurikund area
Main Slider

केदारनाथ से गुप्तकाशी लौट रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट सहित सात लोगों की मौत

15/06/2025
Next Post
Surya Grahan

इस दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानिए सूतक समय

यह भी पढ़ें

Curd

इस विधि से जमाएं बाजार जैसा गाढ़ा दही

08/05/2024
वायरल वीडियो

महिला के पैर में लिपटा दस फीट लंबा अजगर, देखें दिल दहलाने वाला ये वीडियो

23/10/2020
shraddha kapoor श्रद्धा कपूर

रेड कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आईं श्रद्धा कपूर

15/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version