• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब ट्रेन में ले जा सकेंगे बस इतना सामान, जानें क्या है रेलवे का नया नियम

Writer D by Writer D
19/08/2025
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, राजनीति
0
Now luggage will be weighed at railway stations too

Now luggage will be weighed at railway stations too

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

ट्रेन (Train) से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब विमानों की तरह ट्रेन में भी तय मानक से ज्यादा सामान (Luggage) ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर वजन तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने जा रहा है। इन मशीनों के जरिए यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा।

वजन के दौरान अगर सामान (Luggage) तय मानक से ज्यादा हुआ तो इसके लिए यात्री को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करना चाहता है तो एडवांस बुकिंग में चार्ज दे सकता है। अगर उसने तय सीमा से ज्यादा सामान के लिए चार्ज नहीं दिया है तो, उसे जुर्माना देना होगा।

शुरुआत में यह व्यवस्था प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से लागू की जाएगी। इनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां यात्रियों के सामान की जांच की जाएगी।

प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला का कहना है कि इस पर मंथन चल रहा है। अगर किसी का लगेज साइज काफी बड़ा है, भले ही उसका वजन निर्धारित सीमा से कम हो, तो भी अधिक जगह घेरने के कारण उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लगाया गया जुर्माना सामान्य दर से ज्यादा होगा।

क्लास के अनुसार लगेज (Luggage) सीमा इस प्रकार तय की गई है:

– फर्स्ट एसी: 70 किलो
– सेकंड एसी: 50 किलो
– थर्ड एसी: 40 किलो
– स्लीपर क्लास: 40 किलो
– जनरल व सेकंड सिटिंग: 35 किलो

रेलवे का कहना है कि यह नियम सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यदि किसी यात्री को अपने साथ अधिक सामान ले जाने की आवश्यकता है, तो वह पहले से बुकिंग कर सकता है, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान परेशानी नहीं होगी।

Tags: indian railwayrailways rules
Previous Post

3 इडियट्स’ के एक्टर का हुआ निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Next Post

यह हमारा पहला कदम है… शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात; Video

Writer D

Writer D

Related Posts

mobile cleaning
फैशन/शैली

स्मार्टफोन की स्क्रीन ऐसे करें साफ, नहीं होगा खराब

10/02/2026
benefits of dates
Main Slider

इस मेवे से मिलेगी ग्लोइंग स्किन, ट्राई करें इससे बने ये फेस मास्क

10/02/2026
cm yogi
Main Slider

वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रों में सभी विकास कार्य वैज्ञानिक मानकों और पर्यावरणीय संतुलन के साथ हों: मुख्यमंत्री

09/02/2026
agriculture
उत्तर प्रदेश

विकसित उत्तर प्रदेश 2047: कृषि को आधुनिक व किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित

09/02/2026
Tourist
उत्तर प्रदेश

सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन से उत्तर प्रदेश बना देश में प्रथम, वर्ष 2025 में अप्रत्याशित 2.4 गुना की हुई वृद्धि

09/02/2026
Next Post
Group Captain Shubhanshu Shukla met PM Modi

यह हमारा पहला कदम है... शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात; Video

यह भी पढ़ें

Corona

देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना, 24 घंटे में मिले 47 हजार से ज्यादा संक्रमित

02/09/2021

MLA ने गाड़ी से भीड़ को रौंदा, 7 पुलिसकर्मी 23 लोग घायल

12/03/2022
महबूबा मुफ्ती से मुलाकात meeting Mehbooba Mufti

महबूबा मुफ्ती से मुलाकात का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था : उमर अब्दुल्ला

14/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version