चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मामला ईडी की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए पत्रों से जुड़ा है।
ED के पत्रों की होगी जांच
ईडी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र भेजकर राजबीर सिंह घुम्मन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। आरोपों में सरकारी तबादलों-पोस्टिंग और अन्य सरकारी कामकाज में कथित हस्तक्षेप से जुड़े मामले शामिल हैं। इन आरोपों की अभी अदालत से पुष्टि नहीं हुई है।
PIL पर हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने वकील निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ईडी के पत्रों के बावजूद पंजाब पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही पंजाब सरकार और पुलिस को जांच में सीबीआई को सहयोग करने को कहा गया है।








