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अलीगढ़ शराब कांड: योगी सरकार की कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट, दिया ये आदेश

Writer D by Writer D
23/07/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
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High Court

high court

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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब कांड पर योगी सरकार की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दिए गए जवाब में कहा गया है कि इस मामले में अब तक 222 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और कई मामलों में संबंधित कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी गई है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि राज्य में अवैध शराब बनाने और बेचने पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश अभी तक नहीं बने हों तो तुरंत बनाकर जारी किया जाए।

अवैध शराब से हुई मौतों पर एसके सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने आदेश पारित करते हुए याचिका निस्तारित की।

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याचिका में अवैध शराब से बाराबंकी, अलीगढ़, प्रयागराज में हुई मौतों के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की गई। याचिका में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आदेश पारित करने की मांग की गई।

वहीं सरकार की ओर से दाखिल जवाब में बताया गया है कि अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 222 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। याचिका में कहा गया था कि घटना में शामिल एक भी सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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हालांकि कोर्ट ने कहा कि याची अधिकारियों के बाबत कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से इस बिंदु पर ध्यान देने की बात कही है। हाईकोर्ट ने सरकार को अवैध शराब से हुई मौतों की घटनाओं को मॉनीटर करने का आदेश दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

Tags: aligarh liquor caseAllahabad High CourtPrayagraj Newsup news
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