• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आजम को बड़ी राहत, फर्जीबाड़े के एक मामले में मिली रेगुलर बेल

Writer D by Writer D
15/06/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, रामपुर
0
azam khan

azam khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर विधायक एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को एमपी- एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल करने के आदेश दिए हैं। आजम खान को यह राहत स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा करने के मामले में मिली है।

उच्चतम न्यायालय ने आजम (Azam Khan) को दी गई अंतरिम जमानत में शर्त लगाई गई थी कि उन्हे सक्षम स्थानीय न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इस सशर्त अंतरिम जमानत में आज आजम खान को कोर्ट से राहत मिली और उनके आवेदन पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई।

आजम (Azam Khan) के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान को परमानेंट रेगुलर बेल दे दी है। आजम खान को न्यायालय ने इस दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके तहत आज आजम खान कोर्ट में पेश हुए थे। परमानेंट रेगुलर बेल के तहत अब आजम खान पक्ष को श्योरिटी व पर्सनल बॉन्ड्स और अन्य जरूरी कागजात जमा करने होंगे। जमानत मिलने पर आजम खान अपने मुकदमों की पैरवी बाहर रह कर कर सकेंगे।

आजम खान (Azam Khan)की अंतरिम बेल अगर कैंसिल हो जाती तो आजम खान के पक्ष को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होती और इसके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था। अन्यथा की स्थिति में आजम खान को सरेंडर करना पड़ता और जेल जाना पड़ता। ऐसे में जमानत मिलना आजम खान को बड़ी राहत माना जा रहा है।

गौरतलब है कि रामपुर में आजम खान (Azam Khan) के तीन स्कूल रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहे हैं। आजम खान पर आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग से स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा किया गया। एक ही मान्यता पर तीन स्कूल चलाए जा रहे थे और साथ ही इसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाए गए थे, जबकि सीएनडीएस ने ऐसा कोई भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया था। इस मामले में शिक्षा विभाग के एक बाबू को पहले जेल हो चुकी है।

Tags: azam khanAzam Khan Newsazam khan updatesRampur Newsup news
Previous Post

रंजिश में बाप-बेटे की हत्या, दूसरे बेटे की हालत गंभीर

Next Post

15 जून राशिफल: जानिए कैसा बीतेगा आपका आज का दिन

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

भाजपा विधायक को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, जांच में जुटी पुलिस

30/09/2026
Main Slider

महंत अवेद्यनाथ ने सामाजिक समता से हिंदू समाज को किया एकजुट: मुख्यमंत्री योगी

30/09/2026
उत्तर प्रदेश

अखिलेश पर बृजभूषण का बयान, बढ़ी सियासी चर्चा

30/09/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

म्योहार गांव में रोशन हुई गलियां, बच्चों की गुहार पर लगी स्ट्रीट लाइटें

30/09/2026
UP Police Constable
Main Slider

सिपाही भर्ती : बारिश से बदला PET शेड्यूल, 8 अक्टूबर को होगी परीक्षा

30/09/2026
Next Post
Horoscope

15 जून राशिफल: जानिए कैसा बीतेगा आपका आज का दिन

यह भी पढ़ें

Glowing Skin

मॉनसून में ऐसे रखें अपनी त्वचा का ख्याल

11/08/2025
trains canceled

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दो दर्जन से अधिक ट्रेनें आज भी कैंसिल, देखें लिस्ट

20/06/2022
हैदराबाद चुनाव Hyderabad election

मेगा रोड शो के बाद अमित शाह ने किया दावा, बोले- हैदराबाद में होगा बीजेपी का मेयर

29/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version