• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बांदा : दंपत्ति और उनके दो बच्चों की हत्या के आरोपी को अदालत ने दी मौत की सजा

Desk by Desk
07/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बांदा
0
मौत की सजा

मौत की सजा

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बांदा जिले की एक अदालत ने एक दंपत्ति और उनके दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा  सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिले की फौजदारी अदालत के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) आशुतोष मिश्रा ने शनिवार को कहा, “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 31 जनवरी, 2018 को तड़के करीब पांच बजे शहर कोतवाली क्षेत्र में कारोबारी महादेव यादव (Mahadev Yadav) (40), उसकी पत्नी चुन्नी (35) और दो बेटों पवन (10) एवं राजकुमार (आठ) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए महादेव के रिश्ते के भाई अमित उर्फ गोलू यादव को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।”

मोस्ट वांटेड इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो के घर को पुलिस ने किया कुर्क, 2019 से है फरार

उन्होंने बताया कि अमित की मां देवा और उसके मामा देवीदीन उर्फ भगवानदीन को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। एडीजीसी मिश्रा ने कहा, “घटना के समय महादेव और चुन्नी अपने घर में अपने बेटों पवन, राजकुमार और बेटी नयनसी (नौ) के साथ सो रहे थे। तभी करीब पांच बजे तड़के दीवार फांदकर अमित उर्फ गोलू उनके घर में घुसा और दंपत्ति सहित पवन एवं राजकुमार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस दौरान नयनसी ने छिपकर अपनी जान बचा ली और वही अदालत में घटना की चश्मदीद गवाह रही।”

एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में नयनसी सहित कुल छह गवाह अदालत में पेश किए गए थे. उन्होंने कहा, “पुलिस ने हत्या के छठे दिन अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में हैं।”

हाथरस केस : डीएम प्रवीण कुमार से CBI करेगी पूछताछ, पूर्व एसपी और एसडीएम से भी होंगे सवाल

मिश्रा ने बताया कि अमित को शक था कि महादेव के उसके परिवार की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और इसलिए उसने यह हत्याकांड किया। अमित और महादेव के बीच कुछ दिन पूर्व इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था।

Tags: crime newslatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindimurder
Previous Post

द कपिल शर्मा शो के कलाकार कृष्णा अभिषेक ने दी शो छोड़ने की धमकी, जाने क्यूँ?

Next Post

मूवी लक्ष्मी के जरिये Akshay Kumar ने ट्रांसजेंडरों को किया सपोर्ट

Desk

Desk

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने नन्हे-मुन्नों को दुलारा-पुचकारा, साथ में फोटो खिंचवाई

21/07/2026
CM Yogi
Main Slider

शाम 7 बजे के बाद सजती थी ‘बबुआ’ की महफिल, विकास योजनाओं का करते थे बंटाधारः मुख्यमंत्री

21/07/2026
Many Congress leaders including Rahul-Priyanka are on strike
Main Slider

पीएम आवास के पास सियासी संग्राम! राहुल-प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेता धरने पर

21/07/2026
Sri Hemkunt Sahib
Main Slider

बेल्जियम से आए 84 सिख श्रद्धालु पहुंचे हेमकुंड साहिब की पावन यात्रा पर

21/07/2026
Yogi Cabinet Meeting
Main Slider

Yogi Cabinet: वाराणसी में बनेगा हाईटेक 500 बेड महिला छात्रावास

21/07/2026
Next Post
अक्षय कुमार

मूवी लक्ष्मी के जरिये Akshay Kumar ने ट्रांसजेंडरों को किया सपोर्ट

यह भी पढ़ें

RSMSSB ने जारी किया जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट, यहां देखें मेरिट लिस्ट

03/01/2021

कांग्रेस स्थापना दिवस पर गिरा पार्टी का झंडा, फहरा रही थी सोनिया गांधी

28/12/2021

अंतरराज्यीय टप्पेबाज गिरोह का भंडाफोड़, 23 एटीएम सहित छह गिरफ्तार

03/07/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version