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अब इतनी उम्र वाले बच्चों को ही मिलेगा क्लास 1 में एडमिशन, स्कूलों को भेजे गए निर्देश

Writer D by Writer D
25/10/2025
in शिक्षा
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Admission

Admission

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दिल्ली सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले (Admission) के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा निदेशालय के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा में एडमिशन की उम्र सीमा एक समान 6+ वर्ष होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अगले वर्ष से लागू किया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, आधारभूत चरण में वर्तमान में दो कक्षाएं नर्सरी और केजी उसके बाद कक्षा 1 शामिल हैं, जिसमें प्रवेश (Admission) के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 3+, 4+ और 5+ वर्ष है। संशोधित उम्र सीमा में नर्सरी (बालवाटिका 1/प्री-स्कूल 1) में दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र (31 मार्च तक) 3 और 4 वर्ष है।

वहीं लोअर केजी (बालवाटिका 2/प्री-स्कूल 2) के लिए 4 और 5 वर्ष, अपर KG (बालवाटिका 3/प्री-स्कूल 3) के लिए 5 और 6 साल और क्लास 1 में 6 और 7 साल निर्धारित की गई है। हालांकि, स्कूल के हेड नर्सरी से क्लास 1 में एडमिशन (Admission) के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट में एक महीने तक की छूट दे सकते हैं।

सर्कुलर में आगे बताया गया है कि नया एज क्राइटेरिया मौजूदा एकेडमिक सेशन 2025-26 के स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होगा। साथ ही लोअर केजी और अपर केजी की क्लास के भी अगले सेशन से इसे लागू किया जाएगा। 2025-26 के नर्सरी, KG और क्लास 1 के स्टूडेंट्स को 2026-27 में मौजूदा स्ट्रक्चर के हिसाब से अगली हायर क्लास में प्रमोट किया जाएगा।

इन बच्चों को मिलेगी उम्र सीमा में छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन स्टूडेंट्स ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा पास की है और जिनके पास वैलिड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) और मार्कशीट है। उन्हें आगे कक्षा में एडमिशन लेते समय उम्र के हिसाब से तय क्राइटेरिया से छूट दी जाएगी।

सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ एकेडमिक सेशन 2027-28 से लोअर केजी (बालवाटिका 2/प्री-स्कूल 2) और अपर केजी (बालवाटिका 3/प्री-स्कूल 3) शुरू किए जाएंगे और इन क्लास में एडमिशन (Admission) ऊपर बताए गए उम्र के क्राइटेरिया के हिसाब से होंगे।

स्कूलों को भेजे गए निर्देश

निदेशालय ने सर्कुलर के जरिए सभी स्कूल हेड्स को निर्देश दिया है कि वह पेरेंट्स को इन बदलावों के बारे में साफ-साफ बताएं। एडमिशन और स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए बदले हुए उम्र के क्राइटेरिया का सख्ती से पालन करें।

Tags: age limit for admissionclass 1 admission
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