हरियाणा के गुरूग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज राज गुप्ता की अदालत ने मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आज दस साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पश्चिम बंगाल मूल की एक महिला ने 19 मार्च, 2019 को सैक्टर 53 स्थित थाने में दी गई शिकायत में कहा था कि वह बजीराबाद में अपने परिवार के साथ रहती है।
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उसके पति का निधन हो चुका है और वह घरों में खाना बनाने का काम करती है। जब वह अपने काम पर गई हुई थी तो पड़ौस में रहने वाले सुब्रतो मंडल ने उसकी पुत्री को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया है।
शिकायत के अनुसार आरोपी काफी समय से लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था।