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मूक-बधिर बहन से रेप की कोशिश के आरोपी चचेरे भाई को पांच साल की कैद, 15 हजार का जुर्माना

Desk by Desk
06/11/2020
in Main Slider, क्राइम, ख़ास खबर, राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश
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imprisonment

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हिमाचल प्रदेश के मंडी  में गुरुवार को जिला एवं सत्र अदालत ने दुष्कर्म  की कोशिश के मामले में एक युवक को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी युवक ने 3 साल पहले अपनी गूंगी-बहरी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है।

18 दिसंबर 2017 को युवक ने जोगिंद्र नगर थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बहन गूंगी, बहरी और अनपढ़ है और मां की मौत हो चुकी है। पिता दिल्ली में काम करते हैं और वह भी अपने पिता के साथ दिल्ली में रहता और पढ़ाई करता है। पीड़िता गांव में ही किसी रिश्तेदार के पास रहती है। 17 दिसंबर जब पीड़िता के कमरे के पास आया तो उसने देखा कि पीड़िता के कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर दोषी चचेरा भाई युवती के जबरदस्ती कर रहा था।

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मामला जोगिंद्र नगर थाना में दर्ज हुआ. मामले की जांच एसआई केहर सिंह ने अमल में लाई है. पूरी जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्मे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह व उसके बाद उप जिला न्यायवादी विनय शर्मा ने की थी, इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाह पेश किए गए।

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दोषी लड़भड़ोल से संबंधित है और रेप के प्रयास का दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376/511 के तहत पांच साल कारावास और 15 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि यदि वसूली जाती है तो यह राशि भी पीड़ित को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।

Tags: crime against womencrime newscrime news in hindigangrapehimachal pradesh newsNational newsrapeरेप की सजा
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