रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को पेमेंट बेंकों में डिपॉजिट की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का निर्णय लिया।
मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के जारी बयान में आरबीआई ने कहा कि पेमेंट बैंक के डिपॉजिट की लिमिट को दुगना करना का निर्णय पेमेंट बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ-साथ वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करने और छोटे व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आरबीआई इस संबंध में हालांकि अलग से एक परिपत्र भी जारी करेगा।
ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर
आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनइएफटी) और रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सुविधाओं का दायरा बढ़ाने का एलान किया है। इसके तहत अब पेमेंट बेंकों से भी एनइएफटी और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल अधिसूचित बैंकों के लिए ही उपलब्ध थी।
आरबीआई ने कहा कि पेमेंट्स बेंकों को यह सुविधा देने से फाइनेंशियल सिस्टम में सेटलमेंट खतरे को कम करने में मदद मिलेगी तथा इससे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी बढ़ावा मिलेगा।