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Gyanvapi: हिंदू पक्ष के हक में फैसला, कोर्ट ने कहा- श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य

Writer D by Writer D
12/09/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
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Gyanvapi

Gyanvapi

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वाराणसी। वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi) मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है।

हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी।

ज्ञानवापी पर फैसला आज, काशी बनी पुलिस छावनी

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

Tags: gyanvapi casegyanvapi masjidgyanvapi verdictvaranadi news
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