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सुनीता केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

Writer D by Writer D
15/06/2024
in राजनीति, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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Sunita Kejriwal

Sunita Kejriwal

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal ) को आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच से हटाने के लिए शनिवार को निर्देश जारी किया। वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आते हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal ) समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, ‘मेटा’ और ‘यूट्यूब’ को नोटिस जारी किए हैं।

उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख निर्धारित की।

साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2024 घोषित

हाईकोर्ट अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना।

उन्होंने कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की। यह अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। इस पोस्ट को ही अन्य लोगों ने रिपोस्ट किया।

Tags: Delhi high courtdelhi newsNational newssunita kejriwal
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