• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

न्यूज़ वेबसाइट ले सकेंगी सरकारी विज्ञापन, कर्मचारियों को मिलेगी पीआईबी मान्यता

Desk by Desk
17/10/2020
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
न्यूज़ वेबसाइट

न्यूज़ वेबसाइट

15
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल मीडिया को मान्यता देते हुए उसके नियमन की राह खोल दी। अब न्यूज वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापन ले सकेंगी। सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को खबरों में अनुशासन के लिए स्व-नियमन संस्था बनाने की अनुमति दे दी है। साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का तरीका स्पष्ट कर दिया है।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 18 सितंबर, 2019 में केंद्र की तरफ से डिजिटल न्यूज मीडिया को 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई थी। इसको ध्यान में रखकर डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलने वाली सुविधाएं देने का फैसला हुआ है। इसके तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म भी सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। उनके कर्मचारियों को पीआईबी मान्यता मिलेगी। न्यूज वेबसाइट के कर्मचारी भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ले सकेंगे।

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गोपनीय पत्र लीक करने का आरोप, STF ने दर्ज कराई FIR

मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया भी स्व-नियमन संस्थान गठित कर पाएगा, ताकि भविष्य में सरकार के सामने उनका आधिकारिक पक्ष पेश किया जा सके।

केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया में एफडीआई की अपनी नीति को भी स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय उद्योग व आंतरिक व्यापार विकास विभाग के निदेशक (एफडीआई) निखिल कुमार कनोडिया की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी भी डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को अधिकतम 26 फीसदी एफडीआई लेने की ही अनुमति मिलेगी और इन प्लेटफार्म की कंपनियों भारत में ही पंजीकृत होनी चाहिए।

पहले से संचालित न्यूज एग्रीगेटर्स, डिजिटल मीडिया कंपनियों को जानकारी सप्लाई करने वाली न्यूज एजेंसियां और सभी तरह की खबरें या ताजा समाचार वेबसाइट पर अपलोड करने वाली कंपनियों को भी 26 फीसदी एफडीआई के दायरे का पालन करना होगा। इन कंपनियों को अपने पास मौजूद एफडीआई को 26 फीसदी के स्तर पर लाकर एक साल के अंदर केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। एफडीआई नियमों के पालन की जिम्मेदारी निवेश करने वाली कंपनी की होगी।

मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ के लिए सपाइयों ने किया महामृत्युंजय जाप

इसके अलावा कंपनी के बोर्ड में अधिकतर निदेशक और उसका सीईओ भारतीय नागरिक होना चाहिए। कंपनी को ऐसे सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए सरकार से सुरक्षा अनुमति लेनी होगी, जिन्हें साल में 60 दिन से ज्यादा के लिए अपने साथ जोड़ा गया है। यह नियम सलाहकार, अनुबंधित, नियुक्ति या अन्य किसी भी तरह के जुड़ाव के लिए लागू होगा।

Tags: Digital mediaFDInews agencynews websiteएफडीआईडिजिटल मीडियान्यूज़ एजेंसीन्यूज़ वेबसाइटमुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनास्व-नियमन
Previous Post

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गोपनीय पत्र लीक करने का आरोप, STF ने दर्ज कराई FIR

Next Post

डेढ़ साल पहले हुआ था नाबालिग लड़की का अपहरण, पुलिस ने यूपी से लाकर परिवार से मिलाया  

Desk

Desk

Related Posts

UPI
Business

UPI पेमेंट पर MDR चार्ज टला, दिवाली तक राहत

13/10/2026
Main Slider

हादसा, हत्या या आत्महत्या? लखनऊ में होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत

13/10/2026
पंजाब

बंदी सिंहों की रिहाई पर CM मान का भरोसा, हर कानूनी रास्ता अपनाएगी सरकार

13/10/2026
Main Slider

68 हजार ग्राम प्रहरियों को कैशलेस इलाज के साथ अब 3500 रुपये मानदेय

13/10/2026
पंजाब

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की हत्या

13/10/2026
Next Post
kidnapped

डेढ़ साल पहले हुआ था नाबालिग लड़की का अपहरण, पुलिस ने यूपी से लाकर परिवार से मिलाया  

यह भी पढ़ें

Yakub

बसपा के पूर्व मंत्री याकूब, पत्नी, दो बेटों समेत सात पर लगा गैंगस्टर

12/11/2022
ankita lokhande

Ankita Lokhande बच्चे के साथ मस्ती करती आई नज़र

30/10/2020
murder

शराब पीने से मना किया तो कर दी पत्नी की हत्या

15/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version