• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

डॉ कफील के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश सरकार ने लिया वापस

Writer D by Writer D
07/08/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर
0
dr. kafeel khan

dr. kafeel khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन खरीद घोटाले के आरोप में निलंबित चल रहे डॉ कफील अहमद के खिलाफ दुबारा जांच का आदेश प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। डॉ कफील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निलम्बन को चुनौती दी है।

इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि डॉ कफील को चार वर्षों से निलम्बित क्यों रखा गया है और एक बार जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दुबारा जांच का आदेश देने में 11 माह का समय क्यों लगाया गया।

याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। इसके जवाब में प्रदेश सरकार के अपरमहाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डा. कफील के खिलाफ 24 फरवरी 20 को दुबारा जांच का आदेश वापस ले लिया गया है तथा अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वह हाईकोर्ट के 29 जुलाई 21 के आदेश के परिपेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।

जेम पोर्टल पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में इस वर्ष भी देश में नंबर वन : सहगल

कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा यह रह गया है कि याची को पिछले चार वर्षों से निलंबित रखने का औचित्य क्या है। याचिका में कहा गया है कि याची सहित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। इनमें से सात को बहाल कर दिया गया जबकि याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य न पाए जाने के बावजूद दुबारा जांच का आदेश दिया गया और उसे अब तक निलम्बित रखा गया है। कोर्ट इस मामले पर अब दस अगस्त को सुनवाई करेगी।

Tags: BRD hospitalDr Kafeelgorakhpur news
Previous Post

जेम पोर्टल पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में इस वर्ष भी देश में नंबर वन : सहगल

Next Post

जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया सर्वेक्षण, बोले- पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

किसानों का पैसा हजम कर गए सपाई, उसी का श्राप ले डूबा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

12/10/2026
उत्तर प्रदेश

देश में अराजकता-अव्यवस्था का पर्याय बनी कांग्रेस: सीएम योगी

12/10/2026
Main Slider

बूढ़ी गंडकी में बाढ़ से तबाही, पुल-घर बहे; समय पर चेतावनी से बचीं जानें

12/10/2026
Main Slider

नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं? जान लें सही दिशा और जरूरी सावधानियां

11/10/2026
Sharadiya Navratri
Main Slider

शारदीय नवरात्रि आज से, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

11/10/2026
Next Post
mahendra singh

जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया सर्वेक्षण, बोले- पीड़ितों को हर संभव मदद मिलेगी

यह भी पढ़ें

malaika arora

मलाइका अरोड़ा ने ली कोविड वैक्सीन की पहली डोज, दिया ये खास मैसेज

02/04/2021
Money

नए साल में घर से दूर रहेगी दरिद्रता, करें ये उपाय

28/12/2024
Devuthani Ekadashi

आज है सफला एकादशी, ये काम करने से खत्म होगी धन की समस्या

19/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version