• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाईकोर्ट का मुस्लिम युवक को आदेश- एक महीने में पत्नी के नाम कराओ 3 लाख की FD

Writer D by Writer D
09/01/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, प्रयागराज, राजनीति
0
इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लव जिहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश दिया है। युवती के पति को एक महीने के अंदर तीन लाख रुपये की एफडी कराने का आदेश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने ये फैसला युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लिया. दरअसल, निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराजगी झेलने वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना जरूरी है। युवक को 8 फरवरी से पहले एफडी कराकर उसकी कॉपी अदालत में पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब आठ फरवरी को होगी।

सुपारी देकर वाहनों में आग लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यारोपी की तलाश जारी

जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। बिजनौर की संगीता के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया। संगीता ने मुस्लिम युवक से शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया था। धर्म बदलने के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रखा था।

शाइस्ता उर्फ संगीता के परिवार वाले इस शादी से नाराज थे। परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को निर्देशित किया। सुरक्षा और एफडी के अलावा भी कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है।

अस्पताल में आग लगने से नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख

हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग लोगों के शादीशुदा जीवन में परिवार समेत किसी को बेवजह दखल देने का अधिकार नहीं है। परिवार के लोग अगर चाहें तो सामाजिक संबंध भर खत्म कर सकते हैं। बेटे-बेटी के जीवन में दखल देने या उनसे मारपीट करने और धमकाने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है।

Tags: allahabad highcourtLove Jihadlove जिहादup news
Previous Post

सुपारी देकर वाहनों में आग लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यारोपी की तलाश जारी

Next Post

IRCTC चलाएगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन, मिलेंगी ये सुविधाएं

Writer D

Writer D

Related Posts

Hair Wash
फैशन/शैली

बालों को शैंपू करते समय रखें ध्यान, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

08/10/2025
Paneer Butter Masala
Main Slider

करवा चौथ के दिनार को स्पेशल बनाएगी ये डिश, फटाफट नोट करें

08/10/2025
Ganesh ji
Main Slider

बप्पा खत्म कर देंगे हर समस्या, करें ये उपाय

08/10/2025
Karwa Chauth
Main Slider

करवा चौथ के दिन भूलकर भी न करें ये काम, टूट सकता है व्रत

08/10/2025
Ahoi Ashtami
Main Slider

अहोई अष्टमी कब है, जानें कब होगा व्रत का पारण

08/10/2025
Next Post

IRCTC चलाएगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन, मिलेंगी ये सुविधाएं

यह भी पढ़ें

Rape

टॉफी खिलाने का लालच देकर पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

24/12/2020
Shivpal Yadav

कुछ अधिकारी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं: शिवपाल यादव

11/04/2024
rape

एक करोड़ 20 लाख की चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार

27/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version