• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के मामले में होमगार्ड जवान को उम्रकैद

Writer D by Writer D
10/08/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर होमगार्ड के जवान को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भीटारी गांव के नौबस्ता निवासी बग्गड ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री धनपतिया की शादी होमगार्ड रामकिशोर निवासी खंदेवरा रैपुरा के साथ की थी। शादी के बाद से ही धनपतिया का पति दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करता था और इसे लेकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता था।

घटना के 10 दिन पहले भी उसने धनपतिया का दाहिना हाथ तोड दिया था। जिसकी शिकायत 100 नम्बर पुलिस से की गयी थी। जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था। इसके बाद 11-12 मार्च 2016 की रात रामकिशोर ने उसकी पुत्री को फांसी से लटकाकर मार दिया। मृत्यु से पूर्व उसकी पुत्री के हाथ में प्लास्टर चढा था। इसके चलते वह हाथ भी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में प्लास्टर के कारण उसकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती थी।

वादी के अनुसार ससुराल में उसकी बेटी को दहेज के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नरायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामकिशोर को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

Tags: Chitrakoot newscrime newsup news
Previous Post

पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण देने और डिजिटल पेमेंट में यूपी देश में अव्वल : एके शर्मा

Next Post

दो गैंगस्टरो की 1.07 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

Writer D

Writer D

Related Posts

yogi government
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण के लिए तत्पर योगी सरकार, त्वरित कार्रवाई से बढ़ा भरोसा

02/05/2026
Ganga Expressway
उत्तर प्रदेश

एआई और स्विस तकनीक से लैस हो रहे यूपी के एक्सप्रेसवे, योगी सरकार बना रही ‘स्मार्ट रोड नेटवर्क’

02/05/2026
Rooftop Solar
उत्तर प्रदेश

प्रदेश में 5 लाख के पार हुई रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना

02/05/2026
CM Yogi
Main Slider

औद्योगिक विकास के लिए मिशन मोड में पूरा कराएं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं: मुख्यमंत्री

02/05/2026
smart prepaid meter
Main Slider

स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव से 67 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को मिला फायदा

02/05/2026
Next Post
House Attached

दो गैंगस्टरो की 1.07 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

यह भी पढ़ें

High Court

स्मृति ईरानी के खिलाफ पोस्ट डालने वाले प्रोफेसर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

26/05/2021
Oxygen

होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी नामित

17/05/2021
Tapsee pannu

तापसी पन्नू ने शुरू की लूप लपेटा और रश्मि रॉकेट के लिए डाइटिंग

08/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version