• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के मामले में होमगार्ड जवान को उम्रकैद

Writer D by Writer D
10/08/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर होमगार्ड के जवान को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भीटारी गांव के नौबस्ता निवासी बग्गड ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री धनपतिया की शादी होमगार्ड रामकिशोर निवासी खंदेवरा रैपुरा के साथ की थी। शादी के बाद से ही धनपतिया का पति दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करता था और इसे लेकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता था।

घटना के 10 दिन पहले भी उसने धनपतिया का दाहिना हाथ तोड दिया था। जिसकी शिकायत 100 नम्बर पुलिस से की गयी थी। जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था। इसके बाद 11-12 मार्च 2016 की रात रामकिशोर ने उसकी पुत्री को फांसी से लटकाकर मार दिया। मृत्यु से पूर्व उसकी पुत्री के हाथ में प्लास्टर चढा था। इसके चलते वह हाथ भी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में प्लास्टर के कारण उसकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती थी।

वादी के अनुसार ससुराल में उसकी बेटी को दहेज के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नरायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामकिशोर को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

Tags: Chitrakoot newscrime newsup news
Previous Post

पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण देने और डिजिटल पेमेंट में यूपी देश में अव्वल : एके शर्मा

Next Post

दो गैंगस्टरो की 1.07 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पौधरोपण व युवा गोमती मित्रों का सम्मान

21/06/2026
उत्तर प्रदेश

पहचान का संकट खड़ा करने वालों को अब दुत्कारती है जनताः योगी

21/06/2026
Main Slider

योग भारत की विरासत, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का आधार: सीएम योगी

21/06/2026
Aligarh Metal Sculptures
उत्तर प्रदेश

अलीगढ़ की धातु मूर्तियों को मिला GI टैग, यूपी बना नंबर-1

20/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

संपत्ति की पहचान, स्वामित्व और रिकॉर्ड की जानकारी मिलेगी एक क्लिक पर

20/06/2026
Next Post
House Attached

दो गैंगस्टरो की 1.07 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

यह भी पढ़ें

UP Assembly

आज से यूपी विधानसभा मानसून सत्र शुरू, हंगामे के आसार

17/08/2021
CM Bhajanlal Sharma

पेयजल के साथ 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा सिंचाई हेतु पानी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

08/01/2025
murder

जमीन विवाद में तीन महीने के मासूम की हत्या, ताऊ पर लगा गला रेतने का आरोप

09/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version