• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के मामले में होमगार्ड जवान को उम्रकैद

Writer D by Writer D
10/08/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर होमगार्ड के जवान को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत भीटारी गांव के नौबस्ता निवासी बग्गड ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री धनपतिया की शादी होमगार्ड रामकिशोर निवासी खंदेवरा रैपुरा के साथ की थी। शादी के बाद से ही धनपतिया का पति दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करता था और इसे लेकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता था।

घटना के 10 दिन पहले भी उसने धनपतिया का दाहिना हाथ तोड दिया था। जिसकी शिकायत 100 नम्बर पुलिस से की गयी थी। जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था। इसके बाद 11-12 मार्च 2016 की रात रामकिशोर ने उसकी पुत्री को फांसी से लटकाकर मार दिया। मृत्यु से पूर्व उसकी पुत्री के हाथ में प्लास्टर चढा था। इसके चलते वह हाथ भी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में प्लास्टर के कारण उसकी बेटी फांसी नहीं लगा सकती थी।

वादी के अनुसार ससुराल में उसकी बेटी को दहेज के लिए जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज विनीत नरायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर आरोपी रामकिशोर को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

Tags: Chitrakoot newscrime newsup news
Previous Post

पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण देने और डिजिटल पेमेंट में यूपी देश में अव्वल : एके शर्मा

Next Post

दो गैंगस्टरो की 1.07 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

Writer D

Writer D

Related Posts

PM Surya Ghar Yojana
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर योजना में बनाया नया कीर्तिमान

26/06/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

जनप्रतिनिधियों की मांगों को प्राथमिकता दें, जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो : ए के शर्मा

26/06/2026
CM Yogi inaugurated the centralized kitchen of Akshaya Patra Foundation.
उत्तर प्रदेश

स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्यप्रद व स्वच्छ आहार-विहार आवश्यक : मुख्यमंत्री योगी

26/06/2026
Anganwadi
उत्तर प्रदेश

आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का होगा बेहतर समन्वय, योगी सरकार ने को-लोकेशन और मैपिंग अभियान को दी नई गति

26/06/2026
Unique protest by BJP councilor in Agra
उत्तर प्रदेश

आगरा में भाजपा पार्षद का अनोखा विरोध, नाले में उतरकर मनाया जन्मदिन, काटा केक

26/06/2026
Next Post
House Attached

दो गैंगस्टरो की 1.07 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

यह भी पढ़ें

रणदीप सिंह सुरजेवाला randeep-surjewala

तीनों कृषि कानूनों को आज ही निलंबित करे मोदी सरकार : रणदीप सुरजेवाला

01/12/2020
arrested

वृद्ध दम्पत्ति हत्याकांड का खुलासा, करीबी समेत चार गिरफ्तार

10/11/2021
3 planets will transit

9 फरवरी राशिफल : आज इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

09/02/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version