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पुलिस कमिश्नर की बढ़ी पावर, LG ने दिया किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार

Writer D by Writer D
24/07/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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Delhi lieutenant governor

Delhi lieutenant governor

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राष्ट्रीय राजधानी सरकार की तरफ से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अगले तीन महीनों के लिए विशेष अतिरिक्त अधिकार सौंपे।

एलजी अनिल बैजल की तरफ से इस आदेश में कहा गया कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आगामी 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय रा​ष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा होने का अंदेशा हो तो उसे एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकेगा।

यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से करीब एक महीने पहले जारी किया है और ऐसे समय में जब उत्तर भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार महीनों से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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हालांकि पुलिस का कहना है कि यह नियमित और रूटीन प्रक्रिया है, इसका किसानों के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोगों को याद आ रहा है कि सीएए के खिलाफ जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, तब जनवरी 2020 में भी इसी तरह का आदेश दिया गया था।

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वास्तव में, दिल्ली राजपत्र के 22 जुलाई को प्रकाशित संस्करण में इस आदेश का प्रकाशन किया गया, जो कि 19 जुलाई को दिया गया था। गृह उप सचिव एलके गौतम ने इस आदेश को एलजी के आदेश के तौर पर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि एनएसए की धारा 3 की उपधारा 2 की शक्तियों का इस्तेमाल निरोध प्राधिकारी के तौर पर कर सकते हैं।

Tags: Anil BaijalDelhi Hindi SamacharDelhi latest newsDelhi Lieutenant Governordelhi news in hindiDelhi PoliceFarmers Movementfarmers protestLatest Delhi News in Hindiकिसान आंदोलन न्यूजदिल्ली एलजीदिल्ली न्यूजदिल्ली पुलिस
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