• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

रिटायरमेंट से एक दिन पहले न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने दिया इस्तीफा

Writer D by Writer D
11/02/2022
in महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
0
Justice Pushpa Ganediwala

Justice Pushpa Ganediwala

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नागपु। मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के नागपुर बेंच की अतिरिक्त न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला () ने त्यागपत्र दे दिया है। शुक्रवार 11 फरवरी न्यायमूर्ति गनेडीवाला के कार्यकाल का आखरी दिन है। शनिवार 12 फरवरी को वो रिटायर होनेवाली थीं।

कथित विवादित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गनेडीवाला के नाम की स्थायी जज के रूप में सिफारिश नहीं करने का फैसला किया था। बहरहाल, इस इस्तीफे के बाद वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील नितिन माने ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मानहानि का किया दावा

न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने 19 जनवरी 2020 को पारित अपने फैसले में 12 साल की लड़की के साथ यौन अपराध केस में आरोपित को बरी किया था। इस फैसले में न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने कहा था कि स्किन-टू-स्किन संपर्क में आए बिना किसी को छूना पोक्सो एक्ट के तहत यौन हमला नहीं माना जाएगा। यही नहीं, 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़ने और पेंट खोलने को भी जस्टिस गनेडीवाला ने यौन उत्पीड़न नहीं माना था।

वहीं, एक अन्य फैसले में उन्होंने पत्नी से पैसे की मांग करने को उत्पीड़न करार नहीं दिया था। साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को रिहा कर दिया। इसके बाद उनका प्रमोशन रोक दिया गया था। जस्टिस गनेडीवाला के फैसलों पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि उनके आदेश खतरनाक मिसाल कायम करेंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की तत्काल सुनवाई करने से किया इंकार

इसके पहले भी, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त जज के रूप में उन्हें दो साल का विस्तार देने के कॉलेजियम के फैसले को लेकर असहमति जताई थी। यौन शोषण का सामना करने वाले बच्चों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता के आधार पर केवल एक साल का विस्तार दिया था। बीते 18 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न प्रावधानों की जानकारी देते हुए जनवरी 2020 में पारित जस्टिस गनेडीवाला के दो फैसलों को रद्द कर दिया था।

Tags: Bombay high courtJustice Pushpa GanediwalaMaharashtra NewsMumbai Newsnagpur newsPune News
Previous Post

शेयर मार्केट में भूचाल, 1000 अंक नीचे लुढ़का सेंसेक्स

Next Post

घर से लापता अधेड़ की नदी में मिली लाश

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

हल्द्वानी में व्यापारियों से बोले CM धामी- “आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है”

29/08/2026
CM Dhami laid the foundation stone of Uttarakhand's first sports university.
Main Slider

उत्तराखंड के पहले क्रीड़ा विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री धामी ने किया शिलान्यास

29/08/2026
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड को ‘खेलभूमि’ बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: मुख्यमंत्री धामी

29/08/2026
Anand Bardhan
उत्तराखंड

उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार

27/08/2026
CM Dhami
Main Slider

वीर सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार: मुख्यमंत्री धामी

27/08/2026
Next Post
Dead Bodies

घर से लापता अधेड़ की नदी में मिली लाश

यह भी पढ़ें

smoking

कोरोना महामारी से आपकी लड़ाई को कमजोर बनाता है धूम्रपान

22/12/2020
taapsee pannu and rhea chakraborty

तापसी पन्नू ने रिया चक्रवर्ती की जमानत पर की प्रतिक्रिया

07/10/2020
IG range Lakshami Singh

आईजी रेंज लापरवाही के आरोप में दारोगा को किया निलंबित, महिला सिपाहियों को किया पुरस्कृत

14/02/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version