लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस (Lakhimpur Case) में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है। आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में है।
यूपी भी नहीं जा सकेंगे आशीष (Ashish Mishra)
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। इतना ही नहीं ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा आशीष यूपी भी नहीं जा सकेंगे। इतना ही नहीं वे जहां रहेंगे, उस पते की और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट करेगा निगरानी
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में स्वत: संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा।
पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने कांग्रेस से तोड़ा नाता, सभी पदों से दिया इस्तीफा
ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी। इस मामले में SC में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत के दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।