उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले की पश्चिम शरीरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक मामले में जिला अदालत ने महिला समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 16-16 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
कौशाम्बी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एफटीसी प्रथम कौशाम्बी ने पश्चिम शरीरा थाने पर पंजीकृत अभियोग के तहत धारा 498ए/302/34 भादवि में अभियुक्त गंगा प्रसाद ,रामसखा पाण्डेय उर्फ बब्बू ,निलू उर्फ जवाहर पाण्डेय और उर्मिला पाण्डेय को आजीवन कारावास की सजा व 16-16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।