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‘नन्ही परी’ को मात्र 27 दिन में मिला इंसाफ, मासूम से रेप के दरीदें को उम्रकैद

Writer D by Writer D
02/09/2025
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जालौन
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rape

rape

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जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पॉक्सो कोर्ट ने एक मिसाल पेश की है। सिर्फ 27 दिन में ट्रायल पूरा कर अदालत ने 5 साल की मासूम बच्ची से रेप (Rape) करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने अपने आदेश में पीड़िता को नन्हीं परी कहकर संबोधित किया और कहा कि जुर्माने की आधी राशि उसे दी जाएगी।

15 जुलाई 2025 की रात कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में यह शर्मनाक वारदात हुई। गांव का रहने वाला अनिल (32) पड़ोसी की बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। देर रात जब बच्ची को तेज पेट दर्द हुआ तो उसने मां को रो-रोकर सब कुछ बता दिया। मासूम ने कहा—पड़ोसी अंकल मुझे मोबाइल दिखाने ले गए थे, आज उन्होंने मेरे साथ गंदा काम (Rape) किया। बेटी की यह बात सुनकर मां का कलेजा फट गया और वह तुरंत थाने पहुंची।

शिकायत के आधार पर 15-16 जुलाई की दरम्यानी रात 1:17 बजे एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया। जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए महज एक हफ्ते में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। 31 जुलाई को आरोपपत्र प्रस्तुत हुआ और 4 अगस्त से ट्रायल शुरू कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्ची का बयान दर्ज किया। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, जांच अधिकारी की गवाही और एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी के बयान भी पेश किए गए। पूरे 27 दिन चले इस ट्रायल के दौरान आरोपी की आठ बार पेशी हुई। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

1 सितंबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अनिल को उम्रकैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर सजा देना जरूरी है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही उरई जिला कारागार में बंद था और उसे जमानत तक नहीं दी गई।

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बीएनएस लागू होने के बाद ऐसे मामलों में तेजी से फैसले आ रहे हैं। उन्होंने बताय कि एफआईआर दर्ज होने के 46 दिन के भीतर और आरोप तय होने के 27 दिन में यह फैसला आना हमारी टीम और अभियोजन पक्ष की बड़ी उपलब्धि है। बच्ची और उसके परिवार से जो वादा किया गया था, वह आज पूरा हुआ।

Tags: crime newsjalaun newsup news
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